बिना ट्रेनिंग लिए होटल में खाना बनाया, तो जुर्माना

By: Nov 14th, 2019 12:02 am

अंबाला – खाद्य पर्दाथ बनाने, बेचने व उन्हे सुरक्षित रखने वाले फूड सेफ्टी ट्रेनिंग लेना अनिर्वाय है, यदि कोई संस्थान यह ट्रेनिंग नहीं लेगा, तो उस पर दो लाख रुपए तक का जुर्माना भी हो सकता है। खाद्य सुरक्षा अधिकारी सुभाष चंद्र ने बताया कि खाद्य सुरक्षा एवम मानक नियम 2006 के अनुसार एफएसएसऐआई द्वारा अधिकृत ट्रेनिंग पाटनर से ट्रेनिंग लेना अनिर्वाय है, यह भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त है। सरकार चाहती है कि लोगो को शुद्ध एवं पोष्टिक भोजन मिले जिससे लोगों को बिमारियों से दूर रखा जा सके और इस ट्रेनिंग के तहत हाइजैनिक फूड बनाने व रखने के लिए बताया जाता है। अंबाला में इन यह ट्रेनिंग शुरू की जा रही है। अंबाला में 3000 के लगभग छोटे-बड़े रैस्टोरेंट तथा खाद्य पर्दाथ से जुड़े संस्थान है। उन्होंने बताया कि इसके लिए हरियाणा सरकार द्वारा एक निश्चत फीस भी निर्धारित कि गई है। यह ट्रेनिंग केवल पुरूषों के लिए नहीं, बल्कि महिलाओं को भी दी जा रही है। यहां तक कि मिडे मील, लंगर, भंडारे, स्कूल कालेजो में कैटीन व मेस में काम करने वाले लोगों के लिए भी यह ट्रेनिंग लेना अनिवार्य है। उन्होंने यह भी बताया कि मंगलवार को नॉनवैज बनाने वाले 23 दुकानादारों ने यह ट्रेनिंग ली।


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