लघु-मध्यम उद्योगों को मिलेंगी रियायतें

By: Nov 30th, 2019 12:30 am

विंटर सेशन में अध्यादेश पर आएगा विधेयक, कैबिनेट में होगी कानून पर चर्चा

शिमला- हिमाचल प्रदेश में लघु एवं मध्यम उद्योगों को राहत देते हुए उनका निवेश बढ़ाने के प्रयास अब फलीभूत होंगे। इसके लिए सरकार द्वारा लाया गया अध्यादेश अब कानून की शक्ल लेगा। विधानसभा के इस विंटर सेशन में इस अध्यादेश पर विधेयक लाया जा रहा है, जहां से मंजूरी के बाद इसे कानून के रूप में लागू किया जाएगा। अध्यादेश को राज्यपाल से मंजूरी मिल गई थी, लेकिन इसे जब तक कानून नहीं बनाया जाएगा, तब तक इसका कोई लाभ नहीं है। ऐसे में सरकार इस कैबिनेट में विधेयक का खाका लाने जा रही है, जिसकी मंजूरी के बाद विधानसभा में कानून बनाया जाएगा। इसके लागू होते ही यहां पर लघु एवं मध्यम उद्योगों को कई तरह की रियायतें मिलनी शुरू हो जाएंगी। इससे यहां पर निवेश का आंकड़ा बढ़ना तय है, क्योंकि छोटे उद्योग ही निवेश में आगे आते हैं। इनके लिए सरकार ने कई कुछ सोचा है, जिससे प्रदेश में रोजगार भी बढ़ेगा। बता दें कि यहां पर छोटे उद्योगों को स्थापित करने के लिए तीन साल तक कई तरह की एनओसी से छुटकारा दे दिया गया है, जिसे अब कानून का रूप दिया जाना है। तीन साल या फिर यदि इससे पहले उद्योग धंधा स्थापित हो जाता है, तो उसके बाद ही एनओसी लेने की प्रक्रिया को पूरा करना होगा। तब तक कोई दिक्कत उद्योगपतियों को यहां पर नहीं आएगी। अध्यादेश पर कानून बनने के बाद एमएसएमई सेक्टर को यहां पर उद्योग के लिए जमीन लेने व उस पर ढांचा खड़ा करने के लिए कोई अनुमति नहीं लेनी होगी। इस काम को करने के बाद उद्योगपति औपचारिकता पूरी करने के लिए आवेदन कर सकता है। यह उद्योगपतियों के लिए एक बड़ी छूट है, जिसके बूते सरकार यहां पर ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी भी करने जा रही। राजस्थान में इस तरह की व्यवस्था है, जहां पर ढांचागत निर्माण व औपचारिकताएं पूरी करने के लिए तीन साल का समय दिया जाता है। इस अवधि में उद्योगपति अपना उद्योग धंधा स्थापित कर काम शुरू कर देता है।

कानून बनाने का खाका तैयार

उद्योग विभाग ने कानून बनाने के लिए खाका बना लिया है, जिस पर इस कैबिनेट की बैठक में लागू किया जाएगा। दो दिसंबर को कैबिनेट होने जा रही है। इसके अलावा उद्योग विभाग मुख्यमंत्री की घोषणा पर मंडी जिला के धर्मपुर में सेरीकल्चर का डिवीजन खोलने का मामला भी लेकर जा रहा है।


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