औद्योगिक विकास के लिए पंचायतों से शामलात जमीन खरीदने को मंजूरी
चंडीगढ़ – पंजाब मंत्रिमंडल ने ‘दि पंजाब विलेज कॉमन लैंड्ज़ (रेगुलेशन) रूल्ज, 1964 ’ में संशोधन करने की सैद्धांतिक तौर पर मंज़ूरी दे दी है, जिससे राज्य में औद्योगिक विकास को बढ़ावा देने के लिए ग्रामीण इलाकों में ‘लैंड बैंक’ कायम किए जा सकें। इस आशय का फ़ैसला मुख्यमंत्री कैप्टन अमरेंदर सिंह की अध्यक्षता में सोमवार को हुई मंत्रिमंडल की बैठक में लिया गया। उद्योग विभाग और पंजाब स्मॉल इंडस्ट्रीज एंड एक्सपोर्ट कारपोरेशन (पीएसआईईसी) को औद्योगिक प्रोजैक्टों के लिए शामलात जमीन उपलब्ध करवाने के लिए ‘दि पंजाब विलेज कॉमन लैंड्ज (रेगुलेशन) रूल्ज, 1964’ में नियम 12-बी शामिल करने के लिए मंजूरी दी गई है। इससे शामलात जमीन की कीमत बढ़ेगी और ग्राम पंचायतों को ग्रामीण विकास में तेजी लाने में सहायता मिलेगी।
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