मनमाने दाम पर नहीं बेच सकेंगे प्याज

By: Dec 13th, 2019 12:20 am

कुल्लू – जिला दंडाधिकारी एवं उपायुक्त डा. ऋचा वर्मा ने कुल्लू जिला में प्याज की कीमतों पर नियंत्रण को लेकर अधिसूचना जारी की है। इस अधिसूचना में थोक व परचून विक्रेताओं के लिए अधिकतम लाभांश दरें तय की गई हैं।   जमाखोरी एवं मुनाफाखोरी उन्मूलन आदेश 1977 के तहत अधिसूचना जारी करते हुए डा. ऋचा वर्मा ने जिला में थोक विक्रेताओं के लिए प्याज की अधिकतम लाभांश दर पांच प्रतिशत निर्धारित की है, जबकि परचून विक्रेताओं के लिए परिवहन भाड़े  लोडिंग, अनलोडिंग व अन्य खर्चों सहित अधिकतम लाभांश दर 24 प्रतिशत तय की है। डा. ऋचा वर्मा ने कहा कि एक साथ थोक व परचून का कारोबार करने वाला व्यापारी केवल एक ही लाभांश ले सकता है। एक साथ 20 किलोग्राम या इससे अधिक प्याज बेचने को थोक बिक्री की श्रेणी में माना जाएगा। उन्होंने कहा कि थोक व्यापारी बिल पर ही परचून विक्रेताओं को प्याज बेचेंगे और परचून विक्रेताओं को इन बिलों को अपने पास रखना होगा, ताकि निरीक्षण के समय वे इन बिलों को दिखा सकें। जिला दंडाधिकारी ने कहा कि निर्धारित दरों से अधिक मुनाफा लेने वाले थोक और परचून विक्रेताओं के खिलाफ  कड़ी कार्रवाई की जाएगी।

 


Keep watching our YouTube Channel ‘Divya Himachal TV’. Also,  Download our Android App