सॉलिड वेस्ट कायदे से करें मैनेज

By: Dec 12th, 2019 12:30 am

प्रदेश के 54 शहरी निकायों को एनजीटी के सख्त निर्देश

शिमला – हिमाचल प्रदेश के 54 शहरों पर एनजीटी ने डंडा चला है। सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट नियमों का पालन नहीं करने वाले शहरों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। इस नियम को प्रभावशाली तरीके से लागू करने के लिए एनजीटी की कमेटी ने सभी 54 शहरी निकायों को इन नियमों का सख्ती से पालन करने के आदेश जारी किए है। कमेटी ने शहरी विकास विभाग के अधिकारियों को कह दिया है कि नियमों को लागू करवाने में अब किसी भी तरह कि रियायत या मोहलत नहीं दी जाएगी। प्रदेश में कोई भी अगर नियमों की अवहेलना करते हुए पाया जाता है तो कमेटी ने अधिकारियों को तुरंत कार्रवाई करने को कहा गया है। कमेटी ने संबंधित व्यक्तियों, विभागों, निकायों और अधिकारियों तक कार्रवाई करते हुए उनसे दो लाख रुपए तक का जुर्माना वसूलने को कहा है। कमेटी ने विभाग को नियमों के प्रचार-प्रसार की बजाय अब इसकी अवहेलना करने वालों के खिलाफ  एक्शन लेने को कहा है। एनजीटी के आदेशों के बाद शहरी विकास विभाग ने सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट नियमों को तैयार किया है। इसके तहत सभी शहरी निकायों को डोर-टू-डोर गारबेज कलेक्शन की मुहिम को शुरू करवाना अनिवार्य कर दिया गया है। कूड़े को ऑन दि स्पॉट ही सेग्रीगेट करके एकत्रित करना, कूड़े के निष्पादन के लिए हर निकाय में अलग से सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट की व्यवस्था करना, कूड़े-कचरे को खुले में न जलाना, सीवरेज की उचित व्ययवस्था करना, हर घर को सीवरेज सिस्टम से जोड़ना आदि कई काम हैं, जिन्हें इन नियमों में शामिल किया गाया है। अगर कोई भी निकाय इन नियमों का सही से पालन नहीं करता है, या संबंधित क्षेत्र के अधिकारी इन नियमों का सख्ती से पालन नहीं करवा पाते हैं तो संबंधित अधिकारियों के खिलाफ भी एक्शन लिया जाएगा।


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