सरकार के आदेश पोंछेंगे प्याज के आंसू
हमीरपुर – अपने दामों में यकायक आए उछाल के बाद प्याज आजकल जहां अधिकतर घरों के किचन से गायब हो गया है, वहीं राज्य सरकार तक चिंतित है। एक तरफ जहां सरकार ने अब डिपुओं में प्याज को 70 रुपए प्रति किलोग्राम के हिसाब से बेचने की बात कही है, वहीं जिला प्रशासन ने भी दुकानदारों और थोक विक्रेताओं की अधिकतम लाभ सीमा निर्धारित कर दी है। बुधवार को इस संदर्भ में सरकार के निर्देशानुसार जिला प्रशासन की ओर से अधिसूचना भी जारी कर दी गई। यदि कोई भी थोक व परचून व्यापारी प्याज की बिक्री में निर्धारित लाभ की सीमा से अधिक वसूलता है, तो उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जा सकती है। जारी हुई अधिसूचना के अनुसार प्याज के थोक भाव पर व्यापारी अधिकतम पांच प्रतिशत लाभ पर ही प्याज को थोक के भाव बेच सकेगा। यानी यदि प्याज 60 रुपए प्रति किलो के हिसाब से आ रहा है, तो थोक व्यापारी अधिकतम पांच प्रतिशत लाभ के अनुसार उसे 63 रुपए प्रति किलो के हिसाब से ही बेच सकेगा। यहां बता दें कि थोक भाव प्याज की केवल 20 किलोग्राम या इससे अधिक की खरीद को ही माना जाएगा। थोक भाव में खरीदने के बाद दुकानदार आगे ग्राहक को अधिकतम 24 प्रतिशत लाभांश पर ही प्याज को बेच सकेगा। अगर दुकानदार ने थोक में प्याज को 63 रुपए प्रति किलो के हिसाब से खरीदा है, तो उसे वह अधिकतम 15.12 रुपए यानी 78 रुपए 12 पैसे प्रति किलो के अधिकतम दाम तक बेच सकता है। दुकानदार को 24 प्रतिशत लाभांश इसलिए दिया गया है, क्योंकि उनकी लोडिंग-अनलोडिंग का खर्च हो वेस्टेज इत्यादि को भी शामिल किया गया है।
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