चरस तस्करों को 12-12 साल कैद

By: Jan 11th, 2020 12:20 am

राजेश तोमर की अदालत ने सुनाया फैसला, दोषियों को एक लाख 20 हजार का ठोंका जुर्माना

चंबा –विशेष जज कम जिला एवं सत्र न्यायाधीश चंबा राजेश तोमर की अदालत ने फारूख मोहम्मद पुत्र वीरू वासी गांव पधरी, बशीर मोहम्मद पुत्र शुक्त्रदीन वासी गांव छेत्री, बिटू राम पुत्र बालक राम वासी गांव थल्ली और रहमत अली पुत्र शमसदीन वासी गांव ललहेतर तहसील चुराह को मादक द्रव्य अधिनियम की धारा 20, 25 व 29 के तहत चरस तस्करी के मामले में दोषी करार देते हुए बारह-बारह वर्ष कैद की सजा सुनाई है। इसके साथ दोषियों को एक लाख बीस हजार रूपए- एक लाख बीस हजार रूपए जुर्माना भी लगाया गया है। अभियोजन पक्ष की ओर से अदालत में मुकदमे की पैरवी उप जिला न्यायवादी कंवर उदय सिंह ने की। अभियोजन पक्ष के अनुसार पुलिस टीम ने 24 मार्च 2018 को छाना मोड़ के पास नाका लगा रखा था। इसी दौरान चौहडा की ओर से पैदल आ रहे फारूख मोहम्मद व बशीर मोहम्मद पुलिस टीम को देखकर घबरा कर मौके से भागने का प्रयास करने लगे। पुलिस को दोनों की गतिविधियां संदिग्ध दिखने पर तुरंत पीछा कर धर दबोचा। पुलिस ने शक के आधार पर तलाशी लेने दौरान कब्जे से तीन 873 ग्राम चरस बरामद हुई। पुलिस ने दोनों को चरस तस्करी के आरोप में गिरफतार कर लिया। मामले की जांच पडताल के दौरान पता चला कि फारूख मोहम्मद को चरस बिटू राम ने थल्ली नाला में दी थी। और रहमत अली ने तीन हजार रूपए प्रति किलो किराए के एवज में चरस की खेप को छाना मोड पहंुचाया था। पुलिस ने बिटू राम और रहमत अली की संलिप्तता पाए जाने पर सह अभियुक्त बनाते हुए गिरफतार कर लिया था। पुलिस ने मामले की जांच पडताल का कार्य पूर्ण करने के बाद चालान आगामी कार्रवाई हेतु अदालत में दायर कर दिया। अभियोजन ने अदालत में 33 गवाह पेश कर इन चारों पर लगे आरोप को साबित किया। अदालत ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद चारों को चरस तस्करी के मामले में दोषी पाते हुए बारह वर्ष की कैद और एक लाख बीस हजार रूपए जुर्माने की सजा सुनाई है।

 


Keep watching our YouTube Channel ‘Divya Himachal TV’. Also,  Download our Android App