तदर्थ दी गई सेवाएं भी पेंशन को गिनी जाएंगी

By: Jan 9th, 2020 12:01 am

शिमला – प्रदेश उच्च न्यायालय ने आयुर्वेदिक विभाग द्वारा जारी आदेशों को रद्द कर दिया, जिसके तहत सेवानिवृत्त आयुर्वेदिक मेडिकल ऑफिसर की पेंशन को इस कारण बंद करने को कहा था कि तदर्थ पर दी गई सेवा पेंशन के लिए नहीं गिनी जाएगी। न्यायाधीश संदीप शर्मा ने  रामकृष्ण शर्मा द्वारा दायर याचिका की सुनवाई के पश्चात यह निर्णय सुनाया। याचिका में दिए तथ्यों के अनुसार 11 अक्तूबर, 2019 को जिला आयुर्वेदिक ऑफिसर बिलासपुर ने अकाउंटेंट जनरल को कहा था कि प्रार्थी की पेंशन को बंद कर दिया जाए, क्योंकि प्रार्थी की सेवाओं को 15 मई, 2003 के पश्चात नियमित किया गया है। वित्त विभाग के अनुसार प्रार्थी पुरानी पेंशन स्कीम के अंतर्गत पेंशन का हक नहीं रखता है। वह केवल कंट्रीब्यूटरी प्रोविडेंट फंड के अंतर्गत पेंशन ले सकता है। प्रार्थी जो कि 23 जनवरी, 1999 को तदर्थ के आधार पर आयुर्वेदिक मेडिकल ऑफिसर के तौर पर नियुक्त किया गया था, की सेवाओं को 25 नवंबर, 2006 को नियमित किया गया था। प्रार्थी 31 दिसंबर, 2011 को  सेवानिवृत्त हो गया था। उसके पश्चात वह पुरानी पेंशन स्कीम के अंतर्गत नियमित पेंशन ले रहा था। हाई कोर्ट ने सर्वोच्च न्यायालय व प्रदेश उच्च न्यायालय द्वारा विभिन्न मामलों में दिए गए फैसलों का अवलोकन करने के पश्चात यह पाया कि प्रार्थी को पेंशन दिए जाने के लिए लिया गया फैसला कानूनी तौर पर सही था। कानूनी तौर पर अस्थायी तौर पर अनुबंध या तदर्थ के आधार पर दी गई सेवाओं को पेंशन के लिए गिना जाएगा। प्रार्थी तदर्थ के आधार पर दी गई सेवाओं के बाबजूद पेंशन लेने का हक रखता है। एकल पीठ ने कहा कि जिला आयुर्वेदिक ऑफिसर बिलासपुर द्वारा पेंशन को बंद करने बाबत भेजा फरमान कानूनी तौर पर गलत है। हाई कोर्ट पहले ही स्पष्ट कर चुका है अनुबंध अथवा तदर्थ के आधार पर कम वेतन में दी गई सेवाओं से राज्य सरकार को ही लाभ हुआ है। इस दौरान दी गई सेवाओं को पेंशन के लिए न गिना जाना, राज्य सरकार के अनुचित व्यापारिक व्यवहार को दर्शाता है। इसकी  कानून अनुमति प्रदान नहीं करता है।


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