दया याचिका का हवाला दे ट्रायल कोर्ट पहुंचा दोषी मुकेश

By: Jan 16th, 2020 12:02 am

निर्भया गैंगरेप और मर्डर केस

नई दिल्ली – निर्भया गैंगरेप और मर्डर केस के दोषी फांसी में देरी के लिए हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं। डेथ वारंट को चुनौती देने वाली याचिका बुधवार को दिल्ली हाई कोर्ट से खारिज होने के बाद चार दोषियों में से एक मुकेश ने निचली अदालत का रुख किया है। मुकेश के वकील ने पटियाला हाउस कोर्ट को अपने मुवक्किल की दया याचिका के बारे में जानकारी देते हुए फांसी के लिए तय 22 जनवरी की तारीख को आगे बढ़ाने की मांग की है। इस पर गुरुवार को दोपहर दो बजे सुनवाई होगी। ट्रायल कोर्ट ने इस याचिका पर दिल्ली सरकार को नोटिस जारी किया है। इसके अलावा कोर्ट ने याचिका पर निर्भया के माता-पिता का भी जवाब मांगा है। निर्भया के दोषी किस तरह फांसी को टालने के लिए हथकंडे अपना रहे हैं, इसे 2017 में सुप्रीम कोर्ट से सजा पर मुहर लगने के बाद के घटनाक्रमों से समझा जा सकता है। मई 2017 में सुप्रीम कोर्ट ने भी फांसी पर मुहर लगा दी। इसके बाद काफी समय तक दोषियों ने अपने पास मौजूद कानूनी विकल्पों का इस्तेमाल नहीं किया। तिहाड़ जेल प्रशासन ने पिछले साल 29 अक्तूबर और 18 दिसंबर को ही दोषियों को दया याचिकाएं दाखिल करने के लिए नोटिस जारी किए, मगर दोषी बैठे रहे। दिसंबर 2019 में सुप्रीम कोर्ट ने दो दोषियों का रिव्यू पिटिशन खारिज कर दिया। इसके बाद निचली अदालत ने चारों दोषियों के खिलाफ  सात जनवरी को डेथ वॉरंट जारी किया और फांसी के लिए 22 जनवरी की तिथि मुकर्रर कर दी। इसके बाद मुकेश और विनय ने सुप्रीम कोर्ट में क्यूरेटिव याचिका दायर की। वह भी खारिज हो गई। फिर मुकेश ने दया याचिका दी। पवन और अक्षय ने अभी क्यूरेटिव पिटिशन नहीं दिया है। इस बीच, बुधवार को डेथ वॉरंट को चुनौती देते हुए मुकेश के वकील हाई कोर्ट पहुंचे। हाई कोर्ट ने याचिका खारिज कर दी तो अब उन्होंने ट्रायल कोर्ट का रुख किया।

निर्भया के दोषियों को 22 को नहीं हो पाएगी फांसी!

हाई कोर्ट द्वारा डेथ वारंट को चुनौती देने वाली याचिका खारिज किए जाने के बाद भी दोषियों की फांसी 22 जनवरी को होनी मुश्किल लग रही है। दोषी मुकेश ने राष्ट्रपति के पास दया याचिका दाखिल की है। दया याचिका अगर खारिज होती है, तो भी फांसी से पहले दोषी शख्स को 14 दिन का वक्त नियमों के अनुसार दिया जाता है।


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