दुष्कर्म और हत्या के दोषी को फांसी

By: Jan 29th, 2020 12:02 am

स्पेशल कोर्ट ने सुनाया फैसला, दोषी की मां को भी सात साल की सजा

पंचकूला – हरियाणा के पलवल में पांच साल की बच्ची से दुष्कर्म और हत्या के दोषी को कोर्ट ने फांसी की सजा सुनाई है। स्पेशल कोर्ट की जज करुणा शर्मा ने सोमवार को यह फैसला सुनाया है। कोर्ट ने दोषी की मां को भी सात साल की सजा सुनाई है। पलवल जिले का संभवतरू यह पहला मामला है जब किसी को फांसी हुई है। दोषी 20 माह से जेल में बंद है, जबकि उसकी मां जमानत पर बाहर है। पलवल के गदपुरी थाना क्षेत्र के एक गांव में 31 मई, 2018 को शादीशुदा वीरेंद्र उर्फ  भोला 27 ने बच्ची को अगवा कर उसके साथ दुष्कर्म किया था। इसके बाद चाकू से गोदकर बच्ची की हत्या कर दी थी। इसके बाद शव को घर में रखे आटे के डिब्बे में छिपा दिया था। खोजबीन के बाद बच्ची का शव दोषी के घर से मिला था। पुलिस ने इस संबंध में मुख्य आरोपी और उसकी मां के खिलाफ  अपहरण, दुष्कर्म, हत्या और पोक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज किया था। पीडि़ता की पैरवी कर रहे अधिवक्ता राजेश सिंह रावत ने बताया कि 2018 से मामला चल रहा था। कोर्ट ने वीरेंद्र उर्फ  भोला व उसकी मां कमला को 24 जनवरी को दोषी करार दिया था। 27 जनवरी को सजा सुनाई गई। वीरेंद्र उर्फ  भोला को फांसी व उसकी मां को 120बी व 201 के तहत दोषी मानते हुए सात साल की सजा सुनाई है।


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