नगर निगम अंबाला की बकायादारों पर कार्रवाई
अंबाला – नगर निगम अंबाला द्वारा मंगलवार को संपत्ति कर बकायादारों के विरुद्व बडी कार्रवाई करते हुए संपत्तियों को सील किया गया है। आयुक्त नगर निगम अंबाला पार्थ गुप्ता ने बताया कि नगर निगम के सम्पत्तिकर बकायादारों को सम्पत्तिकर जमा करवाने के लिए हरियाणा नगर निगम अधिनियम 1994 की धारा 87बी 2 के अर्न्तगत नोटिस जारी करके सुनवाई का अवसर भी प्रदान किया गया था लेकिन जिन लोगों द्वारा संपत्तिकर जमा नही करवाया है उनकी संपत्ति को नगर निगम अंबाला द्वारा सील किया गया है, जिसके तहत आज हिसार रोड़ अंबाला शहर पर स्थित दो प्रोपर्टीज को कर शाखा द्वारा सील किया गया है व बकायादारों के विरुद्ध भविष्य में भी इसी प्रकार कार्यवाही अमल में लाई जायेगी। निगम आयुक्त ने लोगों से पुनरू अपील की है कि जल्द से जल्द अपना सम्पत्तिकर जमा करवाए तथा 31 जनवरी तक सरकार सम्पत्तिकर में दी जाने वाली छुट का लाभ उठाए। उन्होने यह भी बताया कि सम्पत्ति कर बकायादारों से संपत्ति वसूली हेतू टीम गठित की गई है तथा पुलिस बल की तैनाती भी की गई है। किराया न देने वाले दुकानदारों की दुकानों को भी सील किया जाएगा अंबाला छावनी में जिन दुकानदारों ने पिछले कई महीनों नगर परिषद का किराया जमा नही करवाया आज उन दुकानदारों के खिलाफ नगर परिषद द्वारा फिर से कारवाई शुरू की गई।
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