नशे के कारोबारी को दस साल की कैद                                           

By: Jan 15th, 2020 12:20 am

चंबा –विशेष जज कम जिला एवं सत्र न्यायाधीश चंबा राजेश तोमर की अदालत ने संजय तोमर पुत्र श्यामबीर वासी गांव मानपुरा जिला अटाला उत्तर प्रदेश को नशीली दवाइयों की तस्करी के आरोप में दोषी करार देते हुए दस वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। अदालत ने दोषी को एक लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया है। जुर्माना अदा न करने पर दोषी को एक वर्ष का अतिरिक्त कारवास भोगना पडेगा। अदालत ने संजय तोमर को मादक द्रव्य अधिनियम की धारा 21 और कोस्मेटिक एक्ट की धारा 8ए के तहत दोषी करार दिया है। अदालत में अभियोजन पक्ष की ओर से मुकदमे की पैरवी जिला न्यायवादी विजय रेहालिया ने की। बतातें चलें कि संजय तोमर को नशीली दवाइयों की तस्करी को लेकर अदालत से पहले भी पांच माह की कैद और दस हजार रूपए जुर्माने की सजा भी हो चुकी है। अभियोजन पक्ष के मुताबिक पुलिस की एसआईयू सैल के मुख्य आरक्षी वीरेंद्र सिंह को गुप्त सूचना मिली कि उदयपुर पंचायत के ढांपू गांव में सौरभ बोस के घर में बतौर किरायेदार रहने वाला संजय तोमर नशीली दवाइयों की तस्करी करता है। संजय तोमर उत्तर प्रदेश से नशीले इंजेक्शन व केप्सूल लाकर कालेज व स्कूल छात्रों को सप्लाई कर रहा है। पुलिस अधीक्षक की इजाजत के बाद मुख्य आरक्षी वीरेंद्र सिंह ने सौरभ बोस के मकान पर दबिश देकर संजय तोमर के कमरे की तलाशी ली। इस दौरान पुलिस ने संजय तोमर के कमरे से भारी मात्रा में नशीली दवाइयों की खेप के साथ 34 हजार रूपए की नगदी भी बरामद की। पुलिस टीम की पूछताछ में संजय तोमर इन दवाइयों का कोई वैध परमिट पेश नहीं कर पाया। पुलिस ने संजय तोमर के खिलाफ सदर थाना में मामला दर्ज कर हवालात में बंद कर दिया। बाद में पुलिस ने मामले से जुडी कागजी औपचारिकताएं पूर्ण करने के बाद चालान आगामी कार्रवाई हेतु अदालत में दायर कर दिया गया। अभियोजन पक्ष ने अदालत में 18 गवाह पेश कर संजय तोमर पर लगे आरोप को साबित किया। अदालत ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद संजय तोमर को नशीली दवाइयों की तस्करी में संलिप्त पाए जाने पर दस वर्ष की कैद और एक लाख रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है।


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