श्रमिकों को बस पास की सुविधा पर सहमति

By: Jan 17th, 2020 12:02 am

पंचकूला – हरियाणा के उपमुख्यमंत्री दुष्यंत चैटाला ने  गुरूग्राम के लोक निर्माण विश्राम गृह में दि हरियाणा बिल्डिंग एंड अदर्स कंस्ट्रक्शन वर्कस वेलफेयर बोर्ड की 19वीं बैठक की अध्यक्षता की। उन्होंने बैठक में रखे गए विषयों में रूचि दिखाई और यह बैठक अढाई घंटे चली।  बैठक में भवन एवं निर्माण कार्यों में लगे श्रमिकों को अपने घर से कार्यस्थल तक जाने के लिए राज्य परिवहन की बसों में सफर करने के लिए बस पास की सुविधा देने पर सैद्धांतिक सहमति बनी। इस बस पास का खर्च बोर्ड द्वारा वहन किया जाएगा। इसके लिए उपमुख्यमंत्री ने श्रम विभाग के अधिकारियों को परिवहन विभाग के अधिकारियों के साथ परामर्श करके योजना बनाने के निर्देश दिए हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि इस योजना का नाम अटल बिहारी वाजपेयी श्रमिक आवागमन योजना रखा जाएगा। इसी प्रकारए श्रमिकों के लिए लागू चार धाम योजना के लिए भी राज्य परिवहन के सहयोग से ट्रायल के तौर पर किसी एक धाम पर बस भेजी जाएगी, जिसमें केवल भवन एवं निर्माण कार्यों में लगे श्रमिक ही मुफत में धाम की यात्रा पर जा सकेंगे। यह ट्रायल सफल हुआ तो इसका विस्तार किया जाएगा। महिला श्रमिकों की परेशानियों को समझते हुए उपमुख्यमंत्री ने महिला एवं बाल विकास विभाग को साथ लेकर महिला श्रमिकों में सेनीटरी नेपकिन तथा हाइजीन का एक अभियान चलाने के निर्देश दिए हैं। साथ ही उन्होंने एनटीपीसी की तर्ज पर महिला श्रमिकों के लिए एटीएम नुमा सेनीटरी नेपकिन वितरण मशीन लगाने की संभावनाएं तलाशने के निर्देश श्रम विभाग के अधिकारियों को दिए हैं।  आज की बैठक में श्रमिकों की बेटियों के विवाह में बोर्ड की तरफ से दी जाने वाली एक लाख एक हजार रूप्ये की कन्यादान राशि दो किश्तों में देने का निर्णय लिया गया जिसमें 50 हजार रूप्ये की पहली किश्त शादी से पहले मिलेगी परंतु उसके लिए शादी का कार्ड चस्पा करना होगा और उस पर निर्वाचित जन प्रतिनिधि की वैरिफिफेशन होनी चाहिए ताकि इसमें किसी प्रकार की गड़बड़ी ना हो। दूसरी 51 हजार की किश्त शादी के बाद दी जाएगी।  बैठक में यह निर्णय भी लिया गया कि भवन एवं निर्माण क्षेत्र के श्रमिकों को दी जाने वाली विधवा तथा बुढ़ापा पेंशन राज्य सरकार द्वारा समाज कल्याण विभाग के माध्यम से दी जा रही पेंशन से 500 रूप्ये ज्यादा निर्धारित की जाएगी। इस लिहाज से बोर्ड में पंजीकृत श्रमिकों की विधवाओं की पेंशन 2000 रूप्ये से बढ़ाकर 2750 रूप्ये मासिक तथा बुढ़ापा पेंशन 2500 रूप्ये से बढ़ाकर 2750 रूप्ये मासिक करने का निर्णय लिया गया। श्रमिकों की दिव्यांगता पेंशन चुंकि पहले ही 3000 रूप्ये मासिक निर्धारित है इसलिए विधवा पेंशन और बुढ़ापा पेंशन 3000 रूप्ये मासिक के स्तर पर पहुंचने के बाद उस फार्मुले को लागू किया जाएगा जिसके अनुसार राज्य सरकार के दिव्यांगताए विधवा तथा वृद्धावस्था सम्मान भत्ते से 500 रूप्ये ज्यादा की राशि दी जाएगी। फैमिली पेंशन श्रमिक की बुढ़ापा पेंशन का 50 प्रतिशत निर्धारित करने का निर्णय भी लिया गया।


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