सुप्रीम कोर्ट ने कहा, अग्रिम जमानत के लिए समय सीमा निर्धारित नहीं की जा सकती

By: Jan 30th, 2020 12:02 am

नई दिल्ली – उच्चतम न्यायालय ने बुधवार को एक महत्त्वपूर्ण फैसले में कहा कि गिरफ्तारी की आशंका के आधार पर अभियुक्त को दी गई अग्रिम जमानत को समय सीमा में नहीं बांधा जा सकता। न्यायमूर्ति अरुण मिश्रा की अध्यक्षता वाली पांच सदस्यीय संविधान पीठ ने कहा कि इस तरह की गिरफ्तारी-पूर्व जमानत सुनवाई पूरी होने तक जारी रह सकती है। न्यायालय ने स्पष्ट किया कि अदालत द्वारा सम्मन किए जाने के बाद भी अग्रिम जमानत समाप्त नहीं होगी, हालांकि इस बारे में फैसला लेने को लेकर अदालत स्वतंत्र होगी।


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