हाई कोर्ट में सरकार की अर्जी खारिज

By: Jan 5th, 2020 12:02 am

जिला परिषद वार्ड टिक्कर के पुनर्सीमांकन में मांगी थी छूट

शिमला-प्रदेश उच्च न्यायालय ने राज्य सरकार द्वारा उस आवेदन को खारिज कर दिया है, जिसमें अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित जिला परिषद वार्ड टिक्कर की पुनःसीमांकन करने से छूट प्रदान करने का आग्रह किया  था। राज्य सरकार के अनुसार दिसंबर, 2020 में जिला परिषद के चुनाव होने संभावित हैं और पुनःसीमांकन का कार्य जून-जुलाई, 2020 में किया जाना है। दलील दी गई कि पुनःसीमांकन के कारण अन्य वार्डों की क्षेत्रीय व भौगोलिक सीमा पर भी असर पड़ेगा। इस कारण राज्य सरकार को टिक्कर वार्ड के पुनः सीमांकन से छूट प्रदान की जाए। मुख्य न्यायाधीश लिंगप्पा नारायण स्वामी व न्यायाधीश ज्योत्स्ना रिवाल दुआ की खंडपीठ ने राज्य सरकार द्वारा दायर आवेदन को खारिज करते हुए अपने आदेश में यह स्पष्ट किया कि टिक्कर वार्ड के पुनः सीमांकन को लेकर हाई कोर्ट की एकल पीठ ने 15 दिसंबर, 2016 को अपना निर्णय सुनाया था। पुनःसीमांकन बाबत प्रक्रिया राज्य सरकार ने जानबूझकर एकल पीठ के निर्णय को चुनौती देने वाली अपील व सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष दायर अपील के फैसले तक को टाला।  न्यायालय ने कहा कि तीन मई, 2017 को राज्य सरकार द्वारा दायर अपील को खंडपीठ ने खारिज कर दिया था। सर्वोच्च न्यायालय ने भी राज्य सरकार की अपील को तीन मई 2019 को खारिज कर दिया  था। न्यायालय ने कहा कि अगर समय रहते राज्य सरकार ने पुनः सीमांकन को लेकर प्रक्रिया शुरू की होती, तो आज तक पुनः सीमांकन का कार्य खत्म हो  चुका होता।

 


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