कश्मीर हत्याकांड के आरोपी दोषी करार

By: Feb 22nd, 2020 12:20 am

25 मार्च 2016 को कत्ल कर गहरी खाई में फेंक दिया था शव, परिजनों ने अदालत के फैसले का किया स्वागत

गगरेट-गगरेट क्षेत्र के बहुचर्चित कश्मीर हत्याकांड के मामले में अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायालय ने हत्या का दोषी मानते हुए दोषी करार दिया है। इस ब्लाइंड मर्डर की गुत्थी सुलझाने के लिए पुलिस को भी खासा पसीना बहाना पड़ा था और अभियोजन पक्ष ने न्यायालय में आरोपियों के खिलाफ 56 गवाह प्रस्तुत किए। अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश प्रीति ठाकुर ने मामले की सुनवाई के बाद आरोपियों को दोषी करार दिया और अब इन्हें सत्ताइस फरवरी को सजा सुनाई जाएगी। आईटीबीपी से सेवानिवृत्त इंस्पेक्टर कश्मीर सिंह सेवानिवृत्ति के बाद गगरेट कस्बे में ही करियाना की दुकान चलाते थे। पच्चीस मार्च 2016 को उनकी निर्मम हत्या करके आरोपी उनके शव को गगरेट-होशियारपुर रोड पर गहरी खाई में फेंक कर उनकी कार उड़ा ले गए थे। ब्लाइंड मर्डर की इस गुत्थी को सुलझाना पुलिस के लिए भी किसी चुनौती से कम नहीं था, लेकिन लंबी पड़ताल के बाद तत्कालीन जिला पुलिस कप्तान द्वारा हत्याकांड की गुत्थी सुलझाने के लिए गठित की गई एसआईटी ने इस हत्याकांड के आरोप में होशियारपुर के अमरेंद्र नागरा व युवराज सिंह को गिरफ्तार किया। उनकी निशानदेही पर पुलिस ने मृतक कश्मीर सिंह की होशियारपुर से ही कार भी बरामद कर ली थी। पुलिस की प्रारंभिक पूछताछ में अमरेंद्र नागरा व युवराज सिंह ने अपना गुनाह कबूल कर लिया था और उन्होंने पुलिस को बताया था कि इस हत्याकांड की साजिश गगरेट के विशाल बंसल ने रची थी। इस पर पुलिस ने विशाल बंसल को भी गिरफ्तार कर लिया था। पुलिस द्वारा इस मामले में न्यायालय में चालान पेश करने के बाद जिला न्यायवादी भीष्म ठाकुर व अतिरिक्त जिला न्यायवादी संजय पंडित ने इस मामले की अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश की अदालत में पैरवी की। अभियोजन पक्ष द्वारा इस मामले में अदालत में 56 गवाह पेश किए गए। गुरुवार अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश प्रीति ठाकुर ने सारे साक्ष्यों को मद्देनजर रखते हुए तीनों आरोपियों को हत्या के लिए दोषी करार दिया। जिला न्यायवादी भीष्म ठाकुर ने इसकी पुष्टि करते हुए बताया कि सत्ताइस फरवरी को न्यायालय द्वारा अब सजा का ऐलान किया जाएगा। कश्मीर हत्याकांड में आरोपियों को दोषी करार देने पर मृतक कश्मीर के बेटे सर्वजीत सिंह व भाई सतीश कुमार ने स्वागत योग्य निर्णय करार दिया है। उन्होंने कहा कि इस निर्णय से आम जनता का न्यायपालिका के प्रति भरोसा और पक्का हुआ है। उन्होंने कहा कि जिस प्रकार इस मामले की पैरवी जिला न्यायवादी भीष्म ठाकुर व अतिरिक्त जिला न्यायवादी संजय पंडित ने की उसके लिए वे भी बधाई के पात्र हैं।

 


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