खुदकशी के मामले में छह लोग दोषी करार
अमृतसर – पंजाब में अतिरिक्त सत्र अदालत ने पांच लोगों की खुदकशी के मामले में एक पुलिस उपाधीक्षक और एक पूर्व पुलिस उप महानिरीक्षक समेत छह लोगों को भादसं की विभिन्न धाराओं के तहत दोषी करार दिया। दोषियों को 19 फरवरी को सज़ा सुनाई जाएगी। अतिरिक्त सत्र जज संदीप सिंह बाजवा ने अपने फैसले में डीएसपी और सी-डिवीज़न के तत्कालीन थाना प्रभारी हरदेव सिंह बोपाराय, पूर्व डीआईजी और अमृतसर के तत्कालीन वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक कुलतार सिंह, पलविंदर सिंह और उसकी पत्नी परमिंदर कौर, मोहिंदर सिंह और सबरीन कौर को सी डिवीज़न थाने में 31 अक्तूबर 2004 को दर्ज प्राथमिकी संख्या 244 में भादसं की 306, 388, 506,120बी समेत विभिन्न धाराओं में दोषी करार देते हुए इन्हें अमृतसर सैंट्रल जेल भेजने के आदेश दिए तथा सज़ा के लिए19 फरवरी की तारीख मुकर्रर कर दी।
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