चेक बाउंस होने पर दो को जेल

By: Feb 26th, 2020 12:18 am

बिलासपुर –न्यायिक दंडाधिकारी कोर्ट फर्स्ट क्लास  बिलासपुर की अदालत में विचाराधीन एक चेक बाउंस मामला सिद्ध होने पर आरोपी को तीन माह कारावास व  शिकायतकर्ता को 600000 रुपए का हर्जाना देने का फैसला सुनाया। शिकायतकर्ता हिमाचल प्रदेश ग्रामीण बैंक खारसी  बिलासपुर ने अधिवक्ता विपुल कुमार हांडा के माध्यम से दोषी जीत राम निवासी हवानी कॉल के खिलाफ चेक बाउंस होने पर अदालत ने इन आई एक्ट ए1881 की धारा 138 में मुकदमा दर्ज करवाया था। शिकायतकर्ता के अधिवक्ता विपुल कुमार हांडा ने कहा की दोषी जीत राम ने शिकायतकर्ता बैंक से लोन लिया था। दोषी ने इसके भुगतान के लिए शिकायतकर्ता को बैंक ब्रांच ऑफिस बाघा का 433342 का चेक देते समय शिकायतकर्ता को भरोसा दिलाया था कि इसे बैंक में पेश करने पर कैश हो जाएगा। अधिवक्ता विपुल कुमार हांडा ने कहा कि दोषी जीत राम द्वारा उपरोक्त राशि को शिकायतकर्ता को चुकता नहीं किया गया। दोषी के खाते में पैसे ने होने की वजह से चेक बाउंस हो गया था और दोषी राशि वापिस लौटने में असफल रहा। मामले में अदालत ने फैसला सुनाते हुए आरोपी को 3 माह का साधारण कारावास व 6 लाख रुपए हर्जाना की सजा सुनाई है। वहीं दूसरे मामले में न्यायिक दंडाधिकारी कोर्ट फर्स्ट क्लास  बिलासपुर की  अदालत में विचाराधीन एक चेक बाउंस मामला सिद्ध होने पर आरोपी को तीन माह कारावास व शिकायतकर्ता को 2000000 रुपए का हर्जाना देने का फैसला सुनाया। शिकायतकर्ता हिमाचल प्रदेश ग्रामीण बैंक खारसी ए बिलासपुर ने अधिवक्ता विपुल कुमार हांडा के माध्यम से दोषी रणजीत  सिंह निवासी हवानी कॉल के खिलाफ चेक बाउंस होने पर अदालत ने इन आई एक्ट ए1881 की धारा 138 में मुकदमा दर्ज करवाया था। उन्होंने कहा कि इस मामले में अदालत ने फैसला सुनाते हुए आरोपी को तीन माह का साधारण कारावास व 20  लाख रुपए हर्जाना की सजा सुनाई है।


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