पंजाबी में लिखे जाएंगे साइन बोर्ड
चंडीगढ़ – पंजाब के सभी सरकारी और अर्द्धसरकारी संस्थानों, बोर्डों, निगमों के साइन बोर्डों और सड़कों की आधारशिला पंजाबी भाषा में लिखना लाजिमी होगा। इस फैसले को लागू करने के बारे में उच्च शिक्षा विभाग की ओर से पत्र जारी कर दिया गया है। यह जानकारी उच्च शिक्षा एवं भाषा मामलों के मंत्री तृप्त राजिंदर सिंह बाजवा ने दी। उन्होंने बताया कि विधानसभा के पिछले सत्र में दिए गए आश्वासन के अनुसार विभाग ने पंजाब राज्य भाषा एक्ट-1967 की धारा-चार तहत मिले अधिकारों का प्रयोग करते हुए सरकार ने यह आदेश जारी कर दिए हैं कि सभी साइन बोर्डों और आधारशिला पर पूरी जानकारी पंजाबी भाषा (गुरमुखी लिपि) में लिखी जानी जरूरी होगी। यदि किसी अन्य भाषा में जानकारी दी जानी जरूरी हो, तो यह पंजाबी भाषा से नीचे और कम जगह पर लिखी जाएगी। उच्च शिक्षा मंत्री ने बताया कि पंजाब राज्य के निजी व्यापारिक, औद्योगिक और शैक्षिक संस्थानों के साइन बोर्ड पंजाबी में लिखे जाने के लिए एक अलग नोटिफिकेशन पंजाब सरकार के श्रम विभाग द्वारा जारी किया जाना है। उच्च शिक्षा विभाग ने इस सम्बन्धी प्राथमिक कार्रवाई करके श्रम विभाग को यह नोटिफिकेशन जारी करने के लिए लिख दिया गया है और उनको उम्मीद है कि यह नोटिफिकेशन भी जल्द ही जारी हो जाएगा।
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