रात दस बजे के बाद डीजे बजाया तो होगी एफआईआर
एसपी दिवाकर शर्मा ने जारी किए फरमान, थाना और चौकी प्रभारियों ने डीजे संचालकों के साथ की बैठक कर दी हिदायत
बिलासपुर –जिले में यदि अब रात दस बजे के बाद कहीं से भी डीजे बजने की शिकायत मिलती है तो संबंधित व्यक्ति पर पुलिस की कार्रवाई तय है। बिलासपुर पुलिस नियमों की अवहेलना करने वाले डीजे संचालकों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करेगी। पुलिस अधीक्षक बिलासपुर दिवाकर शर्मा ने इसकी पुष्टि की है। उन्होंने बताया कि शहर सहित पूरे जिले से लगातार मिल रही शिकायतों के बाद सोमवार को हर थाना व चौकी प्रभारियों को अपने-अपने क्षेत्र के डीजे संचालकों के साथ बैठक करने के आदेश पारित किए थे। इसके बाद हर थाना व चौकी प्रभारी ने डीजे बजाने वाले तमाम लोगों को आगाह किया है कि रात दस बजे के बाद वे किसी भी सूरत में डीजे न बजाएं अन्यथा उनपर एफआईआर हो सकती है। सोमवार को एसपी दिवाकर शर्मा की अध्यक्षता में सदर बिलासपुर के तमाम डीजे संचालकों को पुलिस लाइन में बुलाकर उनके साथ बैठक की गई। यहां डीजे वालों को उच्च न्यायालय के आदेशों का पालन करने की हिदायत दी गई। वहीं झंडूता, बरमाणा, स्वारघाट व घुमारवीं सहित तमाम अन्य पुलिस अधिकारियों ने पुलिस अधीक्षक के इन फरमानों को डीजे बजाने वालों तक पंहुचाया। उन्होंने कहा कि बच्चों की बोर्ड परीक्षाएं भी कुछ दिनों में शुरू होने वाली हैं। ऐसे में रात को डीजे आदि के बजने से छात्र की पढ़ाई भी बाधित हो सकती है। पुलिस अधीक्षक ने डीजे संचालकों को कहा है कि बुकिंग के समय ही अपने ग्राहकों को इस बारे में स्पष्ट बता दें ताकि बाद में परेशानी न हो। उन्होंने कहा कि इस कानून के उल्लंघन पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने जनता से भी अपील की कि उच्च न्यायालय के इन आदेशों के पालन में पुलिस का सहयोग करें। यदि आपके क्षेत्र में कोई भी इन नियमों की अवहेलना करता है तो तुरंत इसकी शिकायत पुलिस को दें। बिलासपुर पुलिस ने इसके लिए हेल्पलाइन नंबर भी जारी किए हैं।
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