अवैध कालोनियों में निवेश से बचें

By: Mar 5th, 2020 12:02 am

परिवहन मंत्री मूलचंद ने बजट सत्र में विनियमन अधिनियम, 1975 की धाराओं पर दी जानकारी

चंडीगढ़  – हरियाणा नगरीय क्षेत्र विकास तथा विनियमन अधिनियम, 1975 की धाराओं के क्रियान्वयन के लिए जिला मजिस्ट्रेट की अध्यक्षता में टास्क फोर्स का गठन किया गया है ताकि प्रदेश में अवैध कालोनियों को पनपने से रोका जा सके। इसके साथ ही, जनसाधारण को इन अवैध कालोनियों को निवेश करने से बचने हेतु भी प्रयास किए जा रहे हैं, ताकि वे अपनी मेहनत की कमाई को इन अवैध कालोनियों में निवेश न करके बर्बाद होने से बच सकें। यह जानकारी परिवहन तथा खान एवं भू-विज्ञान मंत्री  मूलचंद शर्मा ने बुधवार को हरियाणा विधानसभा में चल रहे बजट सत्र के दौरान प्रश्नकाल के समय विधायक भारत भूषण बतरा द्वारा पूछे गए एक तारांकित प्रश्न के उत्तर में दी। मूलचंद शर्मा ने सदन को अवगत करवाया कि इस टास्क फोर्स में पुलिस अधीक्षक, एसडीएम, लोक निर्माण भवन एवं सडक़ें तथा बिजली समेत विभिन्न विभागों के अधिकारी शामिल हैं। उन्होंने बताया कि सरकार द्वारा किए गए प्रयासों के चलते आम जनता में इन अवैध कालोनियों के बारे में जागरूकता स्तर में काफी बढ़ोतरी हुई है और लोग अब ऐसी कॉलोनियों में निवेश करने से बचने लगे हैं। उन्होंने बताया कि सरकार द्वारा किफायती एवं सस्ते आवास मुहैया करवाने के लिए भी निरंतर प्रयास किये जा रहे हैं। इस सम्बंध में न्यूनतम पांच एकड़ भूमि पर शहरी आवास हेतु हरियाणा विकास एवं शहरी क्षेत्र अधिनियमए 1975 की धारा 3 के तहत दीन दयाल आवास योजना, किफायती समूह आवास योजना तथा न्यू समेकित लाइसेंसिंग पॉलिसीध्योजना के तहत लाइसेंस प्राप्त किया जा सकता है।


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