अवैध मैरिज पैलेस, बैंक्वेट और होस्टलों पर होगी कार्रवाई

By: Mar 8th, 2020 12:02 am

चंडीगढ़। हरियाणा के शहरी स्थानीय निकाय मंत्री अनिल विज ने कहा है कि प्रदेश में अवैध तरीके से चल रहे व्यावसायिक प्रतिष्ठानों जैसे मैरिज पैलेस, बैंक्वेट हॉल, पेइंग गेस्ट, लॉज, प्राइवेट रेजिडेंशियल हॉस्टल का सर्वेक्षण कराया जाएगा और अगर कोई भी प्रतिष्ठान सुरक्षा मानदंडों और अन्य नियमों का उल्लंघन करता हुआ पाया गया तो उस पर नियमानुसार कार्रवाई करते हुए ऐसे प्रतिष्ठानों को तुरंत प्रभाव से बंद कर दिया जाएगा या सील किया जाएगा। श्री विज ने बताया कि सरकार के संज्ञान में आया है कि विभिन्न व्यावसायिक प्रतिष्ठान जैसे  मैरिज पैलेस, बैंक्वेट हॉल, पेइंग गेस्ट,/ लॉज, निजी आवासीय छात्रावास नगर निगम, नगर परिषद और नगर पालिका की सीमा के भीतर अवैध रूप से चल रहे हैं।


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