चंबा में जरूरी सेवाओं से जुड़े कर्मियों को छूट
चंबा – चंबा जिला में धारा-144 के तहत पूर्ण रूप से कर्फ्यू लगा दिया गया है। जिला मजिस्ट्रेट विवेक भाटिया ने इसे लेकर आदेश जारी कर दिए हैं। यह आदेश अस्पताल और स्वास्थ्य सेवाओं से जुड़े कर्मचारियों, आपात स्थिति में अस्पताल जाने वाले व्यक्तियों, मजिस्ट्रेट ड्यूटी, पुलिस, होमगार्ड्स, मिलिटरी, पैरामिलिट्री, आपदा प्रबंधन व अग्निशमन सहित कोविड-19 के बचाव और नियंत्रण में जुड़े कर्मचारियों, बिजली-पानी, सड़क, नगर निकाय और टेलीकॉम जैसी आवश्यक सेवाओं के संचालन से जुड़े कर्मचारियों पर लागू नहीं होंगे। आवश्यक सेवाओं और वस्तुओं की ढुलाई करने वाले वाहनों को इस दौरान छूट रहेगी। लोगों को आवश्यक खाद्य वस्तुएं खरीदने और आवश्यक सेवाओं जैसे बैंकए एटीएम, पेट्रोल पंप इत्यादि के लिए 11 बजे से लेकर दोपहर दो बजे तक का समय दिया जाएगा।
Keep watching our YouTube Channel ‘Divya Himachal TV’. Also, Download our Android App