वकीलों-आरोपियों की गैरहाजिरी पर किसी तरह के ऑर्डर पास न करे कोर्ट

By: Mar 17th, 2020 12:01 am

धर्मशाला – जिला कांगड़ा बार एसोसिएशन धर्मशाला ने नोवल कोरोना वायरस कोविड-19 से निपटने के लिए रणनीति बनाई है। इसके तहत आपातकालीन बैठक बुलाकर प्रस्ताव भी पारित कर लिया गया है, जिसमें बार एसोसिएशन ने कोरोना वायरस का खतरा देखते हुए मात्र अति जरूरी मामलों में ही अधिवक्ताओं, आरोपी और शिकायतकर्ता को पहुंचने की बात कही  है। इतना ही नहीं, प्रस्ताव में कोर्ट में अधिवक्ताओं, आरोपी व शिकायतकर्ता की अनुपस्थिति पर किसी भी प्रकार का आर्डर भी पास न करने की मांग भी न्यायाधीश से उठाई गई है। सुप्रीम कोर्ट में भी इस विषय में निर्देश दिए हैं कि अति जरूरी केस पर ही सुनवाई की जाए। इसी के तहत बार एसोसिएशन धर्मशाला ने भी न्यायाधीशों को जरूरी केस को छोड़कर अन्य में फैसले न देने की बात कही है। इस संबंध में अधिवक्ता आवेदन प्रपत्र भी कोर्ट में जमा करवाएंगे, अगर नहीं भी करवा पाते हैं, तो उनकी अनुपस्थिति में कोई नए आर्डर केस में नहीं दिए जाने का प्रस्ताव रखा है। बार ऐसोसिएशन के अध्यक्ष अधिवक्ता तरुण शर्मा ने बताया कि इस संबंध में मात्र बेल, स्टे आर्डर व अति महत्त्वपूर्ण मामलों की सुनवाई के अलावा अन्य पर फिलहाल आर्डर न दिए जाने को लेकर प्रस्ताव पारित किया गया है। जिसे लेकर जिला एवं सत्र न्यायालय के न्यायधीशों को भी प्रस्ताव से अवगत करवा दिया गया है। उन्होंने कहा कि देश में कोरोना की स्थिति को देखते हुए 15 अप्रैल तक स्थिति सामान्य न होने तक इसी तरह से कार्य किया जाएगा।


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