हाई कोर्ट और निचली अदालतों में काम होगा या नहीं, असमंजस
शिमला – राज्य में कर्फ्यू लगने के बाद क्या हाई कोर्ट और निचली अदालतों में काम होगा, इस पर हाई कोर्ट प्रशासन की तरफ से कोई आदेश जारी नहीं होने के कारण असमंजस की स्थिति बनी हुई है। हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार ज्यूडिशियल द्वारा जारी किए गए ऑफिस आर्डर के अनुसार 31 मार्च तक अति आवश्यक मामलों पर सुनवाई करने के लिए डिविजन बेंच का गठन किया गया है। ऑफिस आर्डर में यह भी स्पष्ट किया गया है कि डिविजन बेंच जरूरी मामलों पर सुनवाई के बाद सिंगल में जरूरी मामलों पर सुनवाई करेंगें। अति आवश्यक मामलों में सुनवाई डिविजन बेंच में सीनियर जज के पास रिक्वेस्ट होगी और नए मामलों की फाइलिंग 12 बजे तक होगी और अगले दिन के मामलों की लिस्ट दो बजे प्रकाशित की जाएगी। इसी तरह निचली अदालतों में मामलों पर सुनवाई की व्यवस्था बनाने पर भी हाई कोर्ट ने सभी जिला एवं सत्र न्यायाधीशों को निर्देश जारी किए हैं। हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल द्वारा जारी किए गए पत्र के अनुसार सत्र एवं जिला न्यायाधीश अपने डिविजन में अदालत में अति आवश्यक मामलों की सुनवाई के लिए जरूरी प्रबंध करें। इस दौरान यह सुनिश्चित किया जाए कि परिसर में मिनिमम सपोर्टिंग स्टाफ बुलाया जाए और जहां तक संभव हो, घर से ही काम लिया जाए। इसके इलावा यह भी कहा गया है कि न्यायिक अधिकारी और कर्मी अपना तैनाती स्थान न छोड़े, ताकि जरूरत पड़ने पर उन्हें बुलाया जा सके। यह व्यवस्था आगामी 31 मार्च तक जारी रहेगी। इसके अलावा 11 अप्रैल को प्रस्तावित नेशनल लोक अदालत भी स्थगित कर दी गई। जिला एवं सत्र न्यायाधीश मुकेश बंसल ने कहा कि अब यह लोक अदालत आगामी नौ मई को होगी।
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