55 साल से अधिक उम्र वाले पुलिसकर्मी नहीं देंगे ड्यूटी
पंजाब के डीजीपी ने जारी किए आदेश, जिनका इलाज चल रहा, वे भी रहेंगे अनुपस्थित
चंडीगढ़ – पंजाब के डीजीपी दिनकर गुप्ता ने रविवार को कोविड-19 के खिलाफ ड्यूटी पर लगे पुलिसकर्मियों के लिए कई सुरक्षा और कल्याण उपायों की घोषणा की और 55 साल से अधिक उम्र के पुलिस मुलाजिमों की तैनाती या डाक्टरी इलाज अधीन मुलाजिमों को तैनात न करने के आदेश दिए हैं। उन्होंने अगली कतार में डटे पुलिसकर्मियों की साप्ताहिक छुट्टी या आराम के दिनों का सख्ती से पालना करने के आदेश भी दिए। डीजीपी ने सभी पुलिस कमिश्नरों और एसएसपीज को हिदायत की कि वह अग्रणी कतार में डटे पुलिसकर्मियों को साप्ताहिक छुट्टी या आराम देने के लिए रोटेशनल प्रणाली का पालन करें, तैनाती का प्रबंध इस विधि से किया जाए कि सभी कर्मचारियों को 10 दिन बाद दो दिन का आराम दिया जा सके। उन्होंने यह भी हिदायत की कि 55 साल से अधिक उम्र के पुलिस मुलाजिमों या वह मुलाजिम जो पहले से ही चिकित्सा जोखिमों जैसे हाईपरटैंशन, दिल के रोग, दमा या जिनकी रोग प्रतिरोधक क्षमता सही न हो, को जहां तक संभव हो सके किसी भी कारण से अग्रणी कतार पर तैनात नहीं किया जाना चाहिए। इन पुलिस मुलाजिमों की सुरक्षा को यकीनी बनाने के लिए डीजीपी ने मुख्य सचिव को विनती की है कि वह राज्य के स्वास्थ्य विभाग को तुरंत कम-से-कम 4050 पीपीई किटें/सूट और 18000 एन-95 मास्क मुहैया करने के लिए निर्देश दें। श्री गुप्ता ने कहा कि इस समय कुछ पीपीई सूट पहले ही पुलिस विभाग के पास उपलब्ध हैं, जो संवेदनशील कार्यों के दौरान इस्तेमाल की जा रही हैं।
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