पंजाब में कल खुलेंगे होटल-रेस्तरां, जिलाधिकारी ने शनिवार को जारी किया आदेश

By: Jun 7th, 2020 12:04 am

जालंधर। केंद्रीय गृह मंत्रालय के दिशानिर्देश के अनुसार पंजाब सरकार ने राज्य में होटल, रेस्तरां, धार्मिक स्थान और अन्य आतिथ्य सेवाएं तथा शॉपिंग मॉल को आठ जून से फिर से खोलने का फैसला किया है। जिलाधिकारी ने शनिवार को जारी आदेश में कहा कि आठ जून से पूजा स्थल, होटल, रेस्तरां, आतिथ्य स्थानों और शॉपिंग मॉल को खोला जा सकेगा। उन्होंने कहा कि टोकन सिस्टम के आधार पर शॉपिंग मॉल में प्रवेश करने दिया जाएगा। मॉल में एक समय में 50 से अधिक लोगों को प्रवेश नहीं  दिया जा सकेगा। उन्होंने कहा कि स्थल / धार्मिक स्थल केवल सुबह पांच से शाम आठ बजे के बीच ही खुले रहेंगे।


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