कर्फ्यू में दो घंटे बढ़ी छूट, हिमाचल में अब रात नौ से सुबह पांच बजे तक ही कर्फ्यू

By: Jul 1st, 2020 12:30 am

शिमला – हिमाचल में बुधवार से शुरू हो रहे अनलॉक-2 में कर्फ्यू में दो घंटे छूट बढ़ा दी गई है। अब प्रदेश में रात नौ बजे से सुबह पांच बजे तक ही कर्फ्यू रहेगा। बाकी पूरा दिन आवाजाही में छूट रहेगी। इसके अलावा हिमाचल में बाहरी राज्यों से मूवमेंट की छूट पर सस्पेंस बन गया है। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने इंटरस्टेट मूवमेंट पर राहत देते हुए फ्री फॉर ऑल के निर्देश जारी किए हैं। हिमाचल में बढ़ रहे संक्रमण के मामलों के चलते राज्य सरकार ने बाहरी राज्यों से आवाजाही के लिए कोविड पास की व्यवस्था मांगी है। राज्य ने यह प्रस्ताव केंद्र को भेजते हुए इंटरस्टेट मूवमेंट में कर्फ्यू पास के आधार पर पहले की व्यवस्था जारी रखने की मांग की है। अगर केंद्र से यह अनुमति नहीं मिलती है, तो फिर राज्य सरकार बॉर्डर एरिया में रजिस्ट्रेशन सिस्टम लागू करेगी। इसके तहत बाहर से आने वाले हर व्यक्ति का पंजीकरण करने के बाद उसे होम या इंस्टीच्यूशनल क्वारंटाइन भेजने पर फैसला होगा। हालांकि मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा है कि राज्य सरकार ने देश के अन्य हिस्सों से हिमाचल प्रदेश में आने वाले लोगों के प्रवेश को विनियमित करने का मामला केंद्र सरकार से उठाया है, ताकि कोविड-19 महामारी को फैलने से रोका जा सके। मुख्यमंत्री मंगलवार को यहां राज्य के उपायुक्तों और पुलिस अधीक्षकों को वीडियो कान्फ्रेंसिंग के माध्यम से संबोधित कर रहे थे। मुख्यमंत्री ने कहा कि संस्थागत क्वारंटाइन और होम क्वारंटाइन के तंत्र को सुदृढ़ किया जाएगा। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार प्रदेश में आने वाले लोगों के प्रवेश को विनियमित करेगी, ताकि कोविड-19 मामलों को फैलने की किसी भी आशंका को रोका जा सके तथा लोगों का सुव्यवस्थित प्रवेश सुनिश्चित हो सके। उन्होंने कहा कि राज्य में रात्रि नौ बजे से सुबह के पांच बजे तक कर्फ्यू लागू रहेगा। मुख्यमंत्री ने उपायुक्तों को उनके जिला में पूरी हो चुकी विभिन्न विकासात्मक परियोजनाओं की सूची बनाने के निर्देश दिए, ताकि इनका ऑनलाइन शुभारंभ किया जा सके। उन्होंने उपायुक्तों को शिलान्यास के लिए तैयार परियोजनाओं की भी सूची सौंपने के निर्देश दिए, ताकि इन परियोजनाओं के शिलान्यास ऑनलाइन किए जा सकें और लोग इनसे लाभान्वित हो सकें। मुख्यमंत्री ने कहा कि सेब सीजन के दृष्टिगत उपायुक्तों को श्रमिकों का उचित प्रबंध और उत्पाद को मंडियों तक पहुंचाने के लिए सुचारू परिवहन व्यवस्था भी सुनिश्चित करनी चाहिए। उपायुक्तों को मानसून सीजन में माल के नुकसान को कम से कम करने के लिए समुचित एहतियाती उपाय करने चाहिए। कोविड-19 महामारी के कारण उनके लिए जिला मुख्यालयों में जाकर लाभार्थियों से बातचीत करना संभव नहीं है, इसलिए उपायुक्तों को वीडियो कान्फ्रेंसिंग के माध्यम से लाभार्थियों को विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं के बारे में जानकारी प्रदान करनी चाहिए। मुख्य सचिव अनिल खाची ने कहा कि राज्य में स्थिति नियंत्रण में है तथा सरकार प्रभावी ढंग से स्थिति से निपट रही है।

रात नौ बजे से सुबह पांच बजे तक ही कर्फ्यू : हिमाचल प्रदेश में रात नौ बजे से सुबह पांच बजे तक आठ घंटे कर्फ्यू लागू रहेगा। इसके लिए सभी उपायुक्ताें ने अपने-अपने जिलों में अलग-अलग अधिसूचना जारी कर दी है। इसके तहत राज्य में अब सुबह पांच बजे से लेकर रात नौ बजे तक 16 घंटे कर्फ्यू में ढील रहेगी। राज्य में पहले की तरह आवाजाही यथावत जारी रहेगी। एक महीने तक बढ़ाए गए कर्फ्यू के ये आदेश 31 जुलाई तक लागू रहेंगे। हिमाचल के सरकारी प्रशिक्षण संस्थान 15 जुलाई के बाद खुल सकते हैं।  इस आधार पर हिप्पा और पटवारी प्रशिक्षण केंद्र जोगिंद्रनगर सहित सरकारी ट्रेनिंग सेंटर खुल सकते हैं। इसके अलावा कंटेनमेंट जोन में पहले की तरह प्रतिबंधित व्यवस्था लागू रहेगी। इसी बीच, राज्य में पर्यटन को खोलने के लिए सरकार ने प्लानिंग शुरू कर दी है। मंगलवार को  वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के दौरान अधिकतर उपायुक्तों का कहना था कि हिमाचल आने वाले पर्यटकों को कोविड टेस्ट की रिपोर्ट के आधार पर एंट्री दी जा सकती है। यानी 72 घंटे पहले की कोरोना टेस्ट रिपोर्ट में नेगेटिव पाए जाने वाले पर्यटक को प्रदेश आने की अनुमति दिए जाने पर विचार हो सकता है।

बसों में सौ फीसदी सवारियों पर आएगा फैसला : राज्य में 100 फीसदी सवारियों की क्षमता के साथ बसों को चलाने पर फैसला संभव है। इसके लिए परिवहन विभाग ने फाइल मंजूरी के लिए मुख्य सचिव को भेज दी है। जाहिर है कि ट्रेन व प्लेन में भी अब कुछ नए निर्देश जारी किए गए हैं। इसी कारण प्रदेश में बसों के भीतर फुल ऑक्यूपेंसी के साथ सवारियों को बिठाने की अनुमति दी जा सकती है।

31 जुलाई तक जारी रहेंगी पाबंदियां

सिनेमाहॉल, जिम, स्वीमिंग पुल, मनोरंजन पार्क, बियर बार, ऑडिटोरियम, असेंबली हॉल खोलने पर 31 जुलाई तक रोक रहेगी। इसके अलावा सामाजिक, राजनीतिक, खेलकूद, मनोरंजन, शैक्षणिक, धार्मिक व अन्य बड़े सम्मेलनों पर भी रोक रहेगी।


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