आर्मी में महिलाओं को एक महीने में दो स्थायी कमीशन
नई दिल्ली – आर्मी में महिलाओं को बराबरी के हक का फैसला लागू होने में अभी और देरी होगी। सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को एक और महीने का वक्त दिया है। हालांकि कोरोना की वजह से सरकार ने फैसला लागू करने के लिए छह महीने मांगे थे। केंद्र सरकार ने रक्षा मंत्रालय के जरिए कोर्ट में कहा कि फैसला लागू करने की प्रक्रिया अंतिम चरण में है, सिर्फ औपचारिक आदेश जारी करना बाकी है। गौर हो कि 17 साल की कानूनी लड़ाई के बाद इस साल फरवरी में थलसेना में महिलाओं को बराबरी का हक मिलने का रास्ता साफ हुआ था। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया था कि उन सभी महिला अफसरों को तीन महीने के अंदर आर्मी में स्थायी कमीशन दिया जाए, जो इस विकल्प को चुनना चाहती हैं। सुप्रीम कोर्ट के फैसले से पहले आर्मी में 14 साल तक शॉर्ट सर्विस कमीशन (एसएससी) में सेवा दे चुके पुरुषों को ही स्थायी कमीशन का विकल्प मिल रहा था, लेकिन महिलाओं को यह हक नहीं था। दूसरी ओर वायुसेना और नौसेना में महिला अफसरों को स्थायी कमीशन मिल रहा है।
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