बद्दी हाउसिंग बोर्ड कालोनी फेज-तीन कंटेनमेंट जोन

By: Aug 1st, 2020 12:20 am

बीबीएन-जिला दंडाधिकारी सोलन केसी चमन ने बद्दी की हाउसिंग बोर्ड कालोनी में कोविड-19 संक्रमित रोगियों की जानकारी मिलने के उपरांत कुछ क्षेत्रों को कंटेनमेंट जोन घोषित करने के संबंध में आदेश जारी किए हैं। यह आदेश उपमंडलाधिकारी नालागढ़ की रिपोर्ट तथा केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के निर्देशों के अनुरूप जारी किए गए हैं। इन आदेशों के अनुसार नालागढ़ उपमंडल में एनआरआई चौक से अमरावती सोसायटी की सीमा तक हाउसिंग बोर्ड बद्दी के फेज-तीन के समूचे क्षेत्र को कवर करते हुए कंटेनमेंट जोन स्थापित करने के आदेश जारी किए हैं। क्षेत्र के पूर्ण यातायात को हनुमान चौक अथवा सिक्का होटल की ओर से भेजा जाएगा। जिला दंडाधिकारी ने झाड़माजरी, बद्दी स्थित समूची शिवालिक नगरी को भी कंटेनमेंट जोन घोषित किया है। जिला दंडाधिकारी द्वारा जारी आदेशों के अनुसार कंटेनमेंट जोन की सीमाओं को पूरी तरह सील किया जाएगा। जिला दंडाधिकारी ने आपराधिक दण्ड संहिता की धारा 144 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उपरोक्त कंटेनमेंट जोन में आवश्यक वस्तुओं को छोड़कर लोगों तथा वाहनों की आवाजाही पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया है। आदेशों के अनुसार आवश्यक सेवाएं प्रदान करने के लिए प्रयुक्त अधिकारी एवं कर्मचारी उक्त क्षेत्र में आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति सुनिश्चित बनाएंगे। उक्त क्षेत्र में पेयजल तथा बिजली की निर्बाध आपूर्ति भी सुनिश्चित बनाई जाएगी। खंड चिकित्सा अधिकारी नालागढ़ क्षेत्र में  लू जैसी बीमारी के लक्षणों वाले व्यक्तियों की घर-घर स्क्रीनिंग के लिए समुचित संख्या में टीमें तैनात करना सुनिश्चित करेंगे। इस दिशा में पूरी निगरानी रखी जाएगी। क्षेत्र में संक्रमित व्यक्ति के संपर्क में आए सभी व्यक्तियों की खोज कर उनकी जांच की जाएगी और उन्हें आईसोलेट किया जाएगा। आदेशों के अनुसार पुलिस अधीक्षक बद्दी कंटेनमेंट जोन में प्रवेश तथा निकासी प्रतिबंधित करने के लिए समुचित संख्या में पुलिस बल की तैनाती करेंगे। उक्त क्षेत्र में वाहनों का आवागमन नियंत्रित करने के लिए पुलिस नाके भी लगाएगी। कानून एवं व्यवस्था की स्थिति बनाए रखने के लिए तैनात अधिकारियों एवं कर्मचारियों के अतिरिक्त किसी अन्य व्यक्ति को कंटेनमेंट जोन में आने-जाने की अनुमति नहीं होगी। उपमंडलाधिकारी नालागढ़ उक्त कंटेनमेंट जोन के लिए समग्र प्रभारी होंगे। तहसीलदार नालागढ़ एवं बद्दी उनके सहायक होंगे। एसडीएम नालागढ़  यह सुनिश्चित बनाएंगे कि कंटेनमेंट जोन में प्रवेश तथा निकासी के समय सभी वाहनों को अनिवार्य रूप से सेनेटाइज किया जाए।  यह आदेश कंटेनमेंट जोन में स्वास्थ्य परीक्षण के लिए नमूने एकत्र करने की प्रक्रिया पूर्ण होने एवं सभी नमूनों की रिपोर्ट नेगेटिव आने तक लागू रहेंगे।


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