बीबीएन में 12 माइक्रो कंटेनमेंट जोन

By: Aug 5th, 2020 12:20 am

बद्दी के दो फार्मा उद्योगों के परिसर भी घोषित किए कंटेनमेंट जोन, कोरोना के बढते मामलों के मद्देनजर प्रशासन ने उठाया कदम

नालागढ़-औद्योगिक क्षेत्र बीबीएन में कोरोना के बढ़ते मामलों के मद्देनजर जिला दंडाधिकारी सोलन केसी चमन ने  कुछ क्षेत्रों को माइक्रो कंटेनमेंट जोन घोषित करने के संबंध में आदेश जारी किए हैं। यह आदेश केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जारी निर्देशों तथा उपमण्डलाधिकारी नालागढ़ की रिपोर्ट के अनुरूप लिए गए हैं।

इन आदेशों के अनुसार नालागढ़ उपमंडल के खेड़ा गांव में हंसराज पटवारी की कालोनी/ भवन जहां कोविड-19 रोगी पाया गया है, नालागढ़ स्थित आकाश अस्पताल, उप तहसील पंजैहरा के गांव कल्याणपुर में कोविड-19 पॉजिटिव रोगी का आवास, अमरावती अपार्टमेंट बद्दी के समीप कोविड-19 पॉजिटिव रोगी का आवास नंबर 14, बद्दी तहसील में बसंती बाग स्थित आवास नंबर 137, बद्दी तहसील के गांव किशनपुरा में कोविड-19 पॉजिटिव रोगी का आवास/भवन, बद्दी तहसील में गांव कुंजाहल (बलियाना) में कोविड-19 पॉजिटिव रोगी का आवास/भवन, बद्दी तहसील में भारतीय स्टेट बैंक के समीप सूरज माजरा लबाणा में कोविड-19 पॉजिटिव रोगी का आवास/भवन, बद्दी तहसील में गांव डोगरांवाला में कोविड-19 पॉजिटिव रोगी का आवास, गांव बद्दी में कोविड-19 पॉजिटिव रोगी का आवास, बद्दी तहसील के गांव थाना में मैसर्ज प्रोसपेरिटी फार्मा का पूरा उद्योग परिसर तथा तहसील बद्दी के भुड गांव में मैसर्ज डॉ. रेड्डी फार्मा के पूरे उद्योग परिसर को सूक्ष्म कन्टेनमेंट जोन घोषित किया गया है।

जिला दंडाधिकारी ने उक्त सभी सूक्ष्म कंटेनमेंट जोन की पूर्ण बाड़बंदी के आदेश जारी किए हैं। जिला दण्डाधिकारी ने आपराधिक दंड संहिता की धारा 144 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त सूक्ष्म कंटेनमेंट जोन में लोगों तथा वाहनों (आवश्यक वस्तुओं को छोड़कर) की आवाजाही पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया है। आदेशों के अनुसार पुलिस अधीक्षक बद्दी उक्त सूक्ष्म कंटेनमेंट जोन में प्रवेश तथा निकासी प्रतिबंधित करने के लिए समुचित संख्या में पुलिस बल की तैनाती करेंगे। उक्त क्षेत्र में वाहनों का आवागमन नियंत्रित करने के लिए पुलिस नाके भी लगाएगी। कानून एवं व्यवस्था की स्थिति बनाए रखने के लिए तैनात अधिकारियों एवं कर्मचारियों के अतिरिक्त किसी अन्य व्यक्ति को कंटेनमेंट जोन में आने-जाने की अनुमति नहीं होगी। उपमंडलाधिकारी नालागढ़ यह सुनिश्चित बनाएंगे कि कंटेनमेंट जोन में प्रवेश तथा निकासी के समय सभी वाहनों को अनिवार्य रूप से सेनेटाइज किया जाए।


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