मुहर न लगाना पड़ा महंगा, 22 चालान काटे

By: Aug 7th, 2020 12:20 am

मंडी – मंडी जिला के 22 दुकानदारों को भार तोलने के यंत्रों को सत्यापित न करना महंगा पड़ा है। मापतोल विभाग ने मंडी जिला के दोनों सर्किलों में औचक निरीक्षण करके 22 दुकानदारों के चालान किए हैं।  उक्त मामलों पर विभाग द्वारा विभागीय समझौते के तहत जुर्माना वसूला जाएगा। वहीं टीम ने दुकानदारों को चेताया है कि दुकानदार भार तोलने के यंत्र व बट्टों को समय पर सत्यापित करवाएं। अगर कोई दुकानदार आगामी निरीक्षण के दौरान नियमों के अवहेलना करते हुए पाया गया, तो विभागीय कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।

बता दें कि मापतोल विभाग के तहत मंडी जिला के दो सर्किल सुंदरनगर व मंडी क्षेत्र आता है। विभाग की टीम ने गत माह जिला के दोनों सर्किल सुंदरनगर व मंडी में औचक निरीक्षण किया। टीम द्वारा दोनों सर्किल में कपड़ा विक्रेता, फल-सब्जी के विक्रेता और राशन की दुकानों में मापतोल यंत्रों को परखा। इसमें  मंडी सर्किल के सात दुकानदार और सुंदरनगर में 15 दुकानदार विभाग के नियमों की अवहेलना करते हुए पाए गए, जिसके चलते टीम ने मौके पर उक्त दुकानदारों के चालान किए हैं।

इस बार कोरोना काल के चलते लॉकडाउन के दौरान समस्त प्रदेश में दुकानें बंद रही हैं। इससे दुकानों का निरीक्षण नहीं हो पाया,  लेकिन जैसे ही प्रदेश में अनलॉक की प्रक्रिया शुरू हुई, उसके उपरांत बाजारों में रौनक लौटना शुरू हो गई है। हालांकि मंडी शहर सहित कुछ क्षेत्रों में कोरोना पॉजिटिव के मामलों में इजाफा हुआ है, जिसके चलते दुकानदारों का कारोबार कुछ प्रभावित हुआ है। वहीं मापतोल विभाग की टीम ने गत माह से दुकानों का औचक निरीक्षण करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। गत माह के मामलों में 22 चालान किए गए हैं।

उक्त  चालान विधिक मापक अधिनियम 2009 और डिब्बा बंद वस्तुएं नियम 2011 के तहत किए गए हैं। इस बारे में विधिक मापक विज्ञान मंडल जिला मंडी के सहायक नियंत्रक गौरव चड्डा का कहना है कि मंडी व सुंदरनगर सर्किल के 22 दुकानदार विभाग नियमों के तहत अवहेलना करते हुए पाए गए हैं। उक्त दुकानदारों को विधिक मापक अधिनियम 2009 और डिब्बा बंद वस्तुएं नियम 2011 के तहत चालान किए गए हैं। उक्त दुकानदारों को विभागीय समझौते के तहत जुर्माना वसूला जाएगा।


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