पूर्व डीजीपी की गिरफ्तारी पर रोक, सुबह चंडीगढ़-मोहाली-दिल्ली स्थित ठिकानों पर छापा

By: निजी संवाददाता— चंडीगढ़ Aug 29th, 2020 12:01 am

निजी संवाददाता— चंडीगढ़-29 साल पुराने आईएएस के बेटे बलवंत सिंह मुल्तानी के अपहरण व हत्या मामले में पंजाब पुलिस के पूर्व डीजीपी सुमेध सिंह सैणी की गिरफ्तार पर रोक लग गई है। इससे मोहाली पुलिस को बड़ा झटका लगा है। शनिवार को छुट्टी होने के चलते सैणी के वकीलों ने याचिका दायर की थी।

इस पर सुनवाई करते हुए अदालत ने गिरफ्तारी पर पहली सितंबर तक रोक लगा दी। इससे पहले शुक्रवार सुबह पुलिस की दो टीमों ने शुक्रवार सुबह सैणी के चंडीगढ़ स्थित घर पर और दिल्ली में दबिश दी। हालांकि सैणी घर पर नहीं मिले। पुलिस अब उनकी लोकेशन ट्रेस करने में लगी हुई है। गुरुवार को मोहाली जिला अदालत ने सैणी की जमानत याचिका पर 29 अगस्त तक फैसला रिजर्व रख लिया था। हालांकि गिरफ्तारी पर रोक नहीं लगाई गई थी। जिक्र योग है कि पूर्व डीजीपी सैणी से जुड़ा मामला होने के चलते पुलिस इस मामले को काफी गंभीरता से ले रही है। कुछ समय पहले एक स्पेशल जांच टीम बनाई गई थी। एसपी स्तर के अधिकारी की अगवाई में यह टीम बनाई गई। टीम में दो डीएसपी भी शामिल किए गए हैं। टीम में पंजाब पुलिस के काबिल अफसरों को शामिल किया गया है। यह टीम इससे पहले भी डीजीपी से पूछताछ कर चुकी है। इतना ही नहीं मामले में नामजद दो आरोपी सरकारी गवाह बन गए हैं।

ये है मामला

मामला साल 1990 के दशक का है, जब सुमेध सिंह सैणी चंडीगढ़ के एसएसपी थे। 1991 में उन पर एक आतंकी हमला हुआ। उस हमले में सैणी की सुरक्षा में तैनात चार पुलिसकर्मी मारे गए थे, जबकि सैणी खुद भी जख्मी हो गए थे। उस केस के संबंध में पुलिस ने सैणी के आदेश पर पूर्व आईएएस ऑफिसर दर्शन सिंह मुल्तानी के बेटे बलवंत सिंह मुल्तानी को उठा लिया था। पुलिस ने उसे हिरासत में रखा और फिर बाद में कहा कि वह पुलिस की गिरफ्त से भाग गया जबकि परिजनों का कहना था कि बलवंत की पुलिस के टॉर्चर से मौत हो गई। 2008 में पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट के निर्देशों पर चंडीगढ़ सीबीआई ने इस मामले में जांच शुरू की, जिसके बाद 2008 में सीबीआई ने सैणी के खिलाफ केस दर्ज कर लिया। हालांकि बाद में सुप्रीम कोर्ट ने तकनीकी आधार पर एफआईआर को खारिज कर दिया था, लेकिन अब नए तथ्य पर पंजाब पुलिस ने सात मई, 2020 को सैणी के खिलाफ केस दर्ज किया है।


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