एससी में मामले का मतलब परीक्षा रद्द होना नहीं; यूजीसी की छात्रों को सलाह, एग्जाम की तैयारी करें
नई दिल्ली – विश्वविद्यालय अनुदान आयोग से संबंधित देशभर के विश्वविद्यालयों और कालेजों में फाइनल ईयर की परीक्षाएं 30 सितंबर तक आयोजित करवाने के मामले में सुनवाई सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को दस अगस्त के लिए टाल दी। यूजीसी ने कहा कि किसी को भी इस धारणा में नहीं रहना चाहिए कि ये मामला सुप्रीम कोर्ट में लंबित है इसीलिए कोर्ट ने परीक्षा रोक दी है। छात्रों को अपनी पढ़ाई की तैयारी जारी रखनी चाहिए।
शुक्रवार को सुनवाई में वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि बहुत से विश्विद्यालयों में ऑनलाइन परीक्षा के लिए जरूरी सुविधाएं नहीं हैं। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ऑफलाइन का भी विकल्प है। फिर वकील ने कहा कि लेकिन बहुत से लोग स्थानीय हालात या बीमारी के चलते ऑफलाइन परीक्षा नहीं दे पाएंगे। फिर कोर्ट ने कहा कि उन्हें बाद में परीक्षा देने का विकल्प देने से और भ्रम फैलेगा, लेकिन ये तो छात्रों के हित में नजर आता है। सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र में स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट कमेटी की तरफ से लिए गए फैसले की कॉपी रिकार्ड पर रखने को कहा है।
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