टैंक की सफाई करते दम घुटने से मजदूर की मौत, दो बेहोश, कारखाने पर केस

By: Sep 23rd, 2020 4:53 pm

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बीबीएन। औद्योगिक कस्बे बददी के तहत एक उद्योग के वेस्टेज टैंक की सफाई में लगे एक मजदूर की दम घुटने से मौत हो गई ,जबकि दो मजदूर बेहोश हो गए जिनका स्थानीय अस्पताल में उपचार चल रहा है। दोनों मजदूरों की हालत नाजूक बनी हुई है। पुलिस ने इस मामले में उद्योग प्रबंधन के खिलाफ लापरवाही का केस दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है।

जानकारी के मुताबिक बीते मंगलवार को बददी के काठा स्थित कारटेक्स मेडिकल इंडस्ट्री में वेस्टेज टैंक की सफाई में लगे एक मजदूर की दम घुटने से मौत हो गई। बताया जा रहा कि इस टैेंक में अन्य अपशिष्ट के साथ साथ कमेकिल को भी ठिकाने लगाया जाता था। जिससे बनी गैस ने इन मजदूरों को अपनी चपेट में ले लिया । पुलिस को दिए बयान में सौरभ पुत्र विपिन कुमार निवासी गांव चकजोरा तै0 रजौन जिला बांगता बिहार ने बयान पर दर्ज करवाया कियह उपरोक्त कंपनी में करीब एक साल से ऑपरेटर मशीन काम कर रहा है। बीते रोज कंपनी के मालिक कमल भारती ने कंपनी में दो व्यक्ति जिनके नाम अंकित व अजय पुत्र सतबीर निवासी दादरी तहसील सरधना जिला मेरठ उत्तर प्रदेश को कंपनी के वेस्टेज टैंक की सफाई के लिए बुलाया था। जिसमें कंपनी के अंदर का केमिकल मुक्त पानी जाता है। जब मजदूर कंपनी एमडी कमल भारती की निगरानी में सफाई कर रहे थे ,तो इसे मैनेजर संजीव कुमार ने बतलाया कि सफाई वाले टैंक में लड़के गिर गए हैं। जिसके बाद यह मौके पर पहुंचे तो पाया कि अंकित नाम का लड़का पानी में बेहोश पड़ा था जबकि अजय वहीं खड़ा था। जिसके बाद यह सब उसे बच टैंक में उतर गए, उन्हें बाहर निकालने की कोशिश करने लगे ,लेकिन एक अन्य वर्क र भी अचानक टैंक में बेहोश हो गया । जिसके बाद कंपनी के कर्मचारियों ने इन्हें रेस्क्ूय कर मल्होत्रा अस्पताल पहुंचाया जहां इनका उपचार चल रहा है। जबकि केमिकल के रिएकशन से बनी गैस की वजह से दम घुटने से कअंकित की मौत हो गई , अजय व सौरभ का अस्पताल में उपचार चल रहा है। मामले की सूचना मिलने के बादपुलिस ने घटनास्थ्ल का रूख किया और हादसे के कारणों की पड़ताल शुरू कर दी । पुलिस की शुरूआती पड़ताल में सामने आया है कि यह हादसा कंपनी प्रबंधन की लापरवाही की वजह से हुआ है,क्योंकि मजदूरों को कोई सेफटी किट भी नही दिए गए थे।

इन धाराओं के तहत केस
डीएसपी बददी नवदीप सिंह ने बताया कि पुलिस ने उद्योग प्रबंधन के खिलाफ धारा 336 व 304 एक के तहत केस दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है, जबकि मृतक के शव का पोस्टमार्टम करवाकर उसे परिजनों के हवाले कर दिया है।


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