सभी तंबाकू उत्पादों पर वार्निंग देना बहुत जरूरी

By: सिटी रिपोर्टर - शिमला Oct 31st, 2020 12:01 am

हिमाचल प्रदेश में तंबाकू संबंधित उत्पाद के पैकेट पर भारत सरकार द्वारा नशे पर दी गई वार्निंग को दर्शाना अनिवार्य है। ऐसा न करने वाले तंबाकू विक्र्रेता पर तय एक्ट के तहत कार्रवाई अमल में लाई जाएंगी। राज्य सरकार ने शुक्रवार को अधिसूचना जारी करते हुए सभी जिला फूड एंड सेफ्टी अधिकारियों को आदेश दिए हैं। सरकार ने कहा है कि भारतीय खाद्य सुरक्षा आयोग की सभी गाइडलाइन का पालन होना चाहिए। नशा संबंधित उत्पाद बेचने वाले लोग अगर केंद्र की गाइडलाइन का पालन नहीं करते है, तो ऐसे में उनका सामान जब्त किया जाए।

 इसके साथ ही जुर्माना व सजा के प्रावधानों का इस्तेमाल किया जाए। राज्य सरकार ने जिला के फूड एंड सेफ्टी अधिकारियों को समय – समय पर निरीक्षण करने के साथ ही रिपोर्ट भेजने को भी कहा है। गौर हो कि अधिकतर दुकानदार तंबाकू पदार्थों को बेचते तो हैं, लेकिन उस पर से वार्निंग को हटा देते है, जिसके बुरे परिणाम सामने आते हैं। फिलहाल अब  राज्य सरकार एक बार फिर से गंभीर हुई है, यही वजह है कि सरकार ने स ती से इसका पालन करने को कहा है।


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