अब धाम के लिए एसडीएम से लेनी होगी परमिशन

By: Nov 26th, 2020 12:20 am

समारोह में खुले में 200 और बंद में 100 लोगों को परमिशन

दिव्य हिमाचल ब्यूरो- धर्मशाला    – उपायुक्त राकेश कुमार प्रजापति ने भारतीय दंड संहिता की धारा-144 के तहत आदेश जारी करते हुए बताया कि जिला में 15 दिसंबर तक रात्रि आठ से सुबह छह बजे तक कर्फ्यू रहेगा।  इस दौरान छूट प्राप्त श्रेणी के लोगों के अलावा कोई भी व्यक्ति या वाहन आवाजाही नहीं कर पाएगा। उन्होंने बताया कि इसके साथ ही रविवार को सभी व्यापारिक संस्थान बंद रहेंगे।  सामाजिक, शैक्षणिक, खेल, मनोरंजन, सांस्कृतिक, धार्मिक और राजनीतिक गतिविधियों के लिए मैदान की क्षमता के 50 प्रतिशत या अधिकतम 200 लोग ही एकत्र हो पाएंगे। ऐसे आयोजनों में सभी लोगों को व्यक्तिगत दूरी के पालन के साथ ही मास्क पहनना होगा।

इसके साथ ही ऐसे आयोजनों में सेनेटाइजर और थर्मल स्कैनिंग का भी प्रबंधन करना आवश्यक होगा। इसके अलावा बंद जगहों में स्थान के 50 प्रतिशत या अधिकतम 100 लोग ही एकत्र हो सकेंगे। उन्होंने समारोह में धाम के आयोजन के लिए केवल बॉयो डिग्रेडेवल डिस्पोजेबल प्लेट्स और गिलासों का ही उपयोग करना होगा और इस प्रकार के आयोजनों के लिए पहले संबंधित एसडीएम से अनुमति लेनी होगी। उन्होंने कहा कि कंटेनमेंट जोन में इस प्रकार की गतिविधियों की अनुमति नहीं होगी। उपायुक्त ने कहा कि आदेशों की उल्लंघन करने वालों पर एचपी पुलिस एक्ट, 2007 की धारा 111 और 114 तथा भारतीय दंड संहिता की धारा-188, 269 व 270 के तहत कारवाई की जाएगी।

कर्फ्यू में इन्हें रहेगी छूट

एंबुलेंस व मालवाहक वाहनों, सरकारी संस्थानों, अस्पतालों, निजी अस्पतालों, दवा एवं स्वास्थ्य उपकरण निर्माण संस्थानों, खाद्य प्रसंस्करण इकाईयों, आपातकालीन स्थिति में अस्पताल जाने वाले मरीजों, पेट्रोल पंपों और उनके परिवहन में लगे वाहनों, पुलिस, सेना व सुरक्षा बलों, ऑनसाइट निर्माण कार्य करने वालों, विद्युत, पेयजल और नगर निकायों के कर्मियों, आवश्यक सेवाओं में कार्यरत कर्मियों, मान्यता प्राप्त पत्रकारों और समाचार पत्रों की सप्लाई से जुड़े वाहनों, परिवहन वाहनों, दूरसंचार आपरेटरों, एफसीआई और राज्य खाद्य वितरण डिपो के लोडिंग व अनलोडिंग कार्य करने वालों, एटीएम, शव वाहनों व अंतिम संस्कार से संबंधित कार्यों के लिए इन आदेशों से छूट होगी। इसके अलावा राष्ट्रीय व राज्य राजमार्ग एवं जिला के मेजर सड़कों पर चलने वाले ढाबों को संबंधित एसडीएम से अनुमति लेने के उपरांत कार्य करने की अनुमति होगी।

ई-मेल से भेजे अपनी शिकायतें

जिला दंडाधिकारी राकेश कुमार प्रजापति ने आपदा प्रबंधन अधिनियम -2005 की धारा -33 और 34 के तहत आदेश जारी करते हुए कहा कि कोविड-19 के बढ़ते हुए मामलों को देखते हुए लोग अपनी शिकायतें शिकायत बॉक्स के अलावा ई-मेल के माध्यम से या ई-समाधान पोर्टल के माध्यम से भी भेज सकते हैं।  कोविड-19 को देखते हुए लोग कार्यालयों में आने से गुरेज करें।


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