पूर्व डीजीपी के खिलाफ चार्जशीट दायर, कोटकपूरा फायरिंग केस में बनाया आरोपी

By: Jan 19th, 2021 12:05 am

निजी संवाददाता — चंडीगढ़

पंजाब पुलिस के पूर्व डीजीपी सुमेध सिंह सैणी के खिलाफ सोमवार को आरोप पत्र दायर किया गया है। एसआईटी ने 2015 में कोटकपूरा पुलिस फायरिंग मामले में पूर्व डीजीपी के खिलाफ आरोप पत्र दायर किया है। कोटकापुरा फायरिंग मामले में जांच एसआईटी के हाथ में है। एसआईटी ने न्यायिक मजिस्ट्रेट एकता उप्पल की अदालत में पूर्व डीजीपी सैणी के खिलाफ पूरक आरोप पत्र दायर कर उन्हें आरोपी बनाया गया है।

कोर्ट ने सुमेध सैणी को 18 फरवरी को सुनवाई के लिए तलब किया है। कोटकपूरा पुलिस ने पिछले साल दस अक्तूबर को गोलीबारी मामले में सुमेध सिंह को आरोपी बनाया था। आईजीपी कुंवर विजय प्रताप सिंह के नेतृत्व में एसआईटी ने पूर्व डीजीपी सैणी के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल करने का कदम उठाया है। इसके साथ ही आईजीपी परमराज सिंह उमरानंगल को 2015 बेहबल कलां फायरिंग के आरोप में निलंबित कर दिया गया है। फायरिंग मामले में एसआईटी ने चार आरोपपत्र दायर किए हैं, जिसमें सात आरोपियों के खिलाफ तीन पूरक आरोप पत्र हैं। कोटकपूरा मामले में सात आरोपियों में छह पुलिस अधिकारी और शिरोमणि अकाली दल के एक पूर्व विधायक भी शामिल हैं।

2019 में दायर हुई थी पहली चार्जशीट

इस मामले में पहली चार्जशीट वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक चरणजीत सिंह शर्मा के खिलाफ मई, 2019 में दायर की गई थी। जून, 2019 में दूसरी चार्जशीट पूर्व शिअद विधायक मंतर बराड़, उमरंगल, पूर्व एसएसपी शर्मा, एडीसीपी परमजीत सिंह पन्नू, तत्कालीन कोटकपुरा डीएसपी समेत छह लोग शामिल थे। बलजीत सिंह और तत्कालीन कोटकपुरा एसएचओ गुरदीप सिंह पंढेर को भी इस मामले में आरोपी बनाया गया था। तीसरी चार्जशीट में, रंजीत सिंह पैनल रिपोर्ट को एसआईटी की चार्जशीट का हिस्सा बनाया गया था। एसआईटी ने पिछली चार्जशीट में दावा किया था कि जब 14 अक्तूबर, 2015 को कोटकापुरा और बेहबल कलां में गोलीबारी की घटनाएं हुई थीं, तब सैणी और उमरंगल के बीच कम से कम 22 फोन कॉल की गई थीं। एसआईटी ने दावा किया कि जांच में पाया गया कि उमरंगलाल सैणी के लगातार संपर्क में थे।


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