Himachal Cabinet: हिमाचल में लागू होगा नया मोटर व्हीकल एक्ट, और भी है बहुत कुछ जानें यहां

By: Feb 23rd, 2021 5:54 pm

शकील कुरैशी, शिमला
पहाड़ी राज्य के वाहन मालिकों को एक बड़ा झटका राज्य सरकार ने दिया है। एक तरफ डीजल व पेट्रोल के दाम आसमान छू रहे हैं तो दूसरी ओर प्रदेश सरकार ने यहां पर नया मोटर व्हीकल एक्ट लागू कर दिया है। कैबिनेट ने मंत्रिमंडल में फैसला लिया है कि केंद्र सरकार द्वारा लागू किए गए मोटर व्हीकल एक्ट को हिमाचल में भी लागू किया जाएगा। इसमें न्यूनत्तम चालान एक हजार रूपए की राशि का होगा।

कैबिनेट ने न्यूनत्तम फार्मूले के आधार पर यहां दरें तय करने को कहा है। अदालत में यदि मामला जाता है तो वहां पर ज्यादा राशि जुर्माने के रूप में भुगतनी पड़ सकती है। बता दें कि राज्य में इस समय 18 लाख से ज्यादा पंजीकृत छोटे व बड़े वाहन हैं। अभी तक मिनीमम जुर्माना 100 रुपए तक था और अलग-अलग अफेंस के लिए 500 रुपए तक की राशि पुलिस के पास भुगती जा सकती थी।

इससे ज्यादा राशि अदालत में लगती थी, परंतु अब यदि सीट बैल्ट का ही चालान होता है तो वह भी एक हजार रुपए का पड़ेगा। शेष अफेंस में इससे ज्यादा राशि देनी होगी। इससे जहां सरकार की कमाई बढ़ेगी वहीं सुरक्षित व नियमों के तहत वाहन चलाने पर भी लोग ध्यान देंगे। हालांकि इसका विरोध भी जरूर हो रहा है लेकिन एक तरह से सुरक्षित यातायात भी यहां सुनिश्चित हो सकेगी। बताया जाता है कि केंद्र सरकार ने एक साल पहले यहां पर नए संशोधित एक्ट को लागू करने के लिए कहा था, मगर राज्य सरकार इसे आगे खींचती रही।

इस पर सुप्रीम कोर्ट द्वारा बनाई गई कमेटी ने प्रदेश सरकार से जवाब भी मांगा था। ऐसे में सरकार को कैबिनेट में इसपर फैसला लेना ही पड़ा। अधिसूचना जारी होने के साथ यहां पर नए नियम लागू कर दिए जाएंगे। अब जो भी वाहन चालक तय नियमों की अवहेलना करेगा, उसका बड़ा चालान होगा। प्रदेश सरकार ने केंद्र सरकार के नए एक्ट में रखे न्यूनत्तम फार्मूले को यहां पर लागू करने को कहा जिसकी जानकारी शहरी मंत्री सुरेश भारद्वाज ने पत्रकारों को दी।

इस नए एक्ट में न्यूनतम चालान की राशि एक हजार रुपए की रहेगी। एक हजार रुपए से लेकर 25 हजार तक की जुर्माना राशि अलग-अलग अफेंस पर लगेगी। जिस तरह का अफेंस वाहन चालक करेगा, उस पर उसी के हिसाब से जुर्माना लगेगा। इसके अलावा कई दूसरी कड़ी शर्तें भी केंद्र सरकार ने अपने नए मोटर व्हीकल एक्ट में लगा रखी हैं। आपको बता दें कि हिमाचल प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक मंगलवार को मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की अध्यक्षता में राज्य सचिवालय में आयोजित की गई। बैठक में कई बड़े फैसले लिए गए हैं।

मंत्रिमंडल ने राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय के अभिभाषण के ड्राफ्ट को मंजूरी दे दी है। यह अभिभाषण राज्यपाल हिमाचल प्रदेश विधानसभा में बजट सत्र के शुरू होने पर 26 मार्च को देंगे। कैबिनेट ने हिमाचल प्रदेश नगर निगम अधिनियम 1994 और हिमाचल प्रदेश नगर निगम चुनाव नियम 2012 में संशोधन करने का निर्णय लिया है। यह संशोधन नगर निगम के चुनावों को पार्टी चिह्न पर करवाने का मार्ग प्रशस्त करेगा। संशोधन से ओबीसी के लिए आरक्षण प्रदान करने, दलबदल के आधार पर अयोग्यता का प्रावधान, अविश्वास प्रस्ताव के प्रावधान को मजबूत करेगा।

 उल्लेखनीय है कि प्रदेश के चार नगर निगमों में चुनाव होने हैं। इनमें पालमपुर, धर्मशाला, मंडी और सोलन शामिल हैं। कैबिनेट ने डॉ. वाईएस परमार विश्वविद्यालय बागवानी और वानिकी नौणी को क्षेत्रीय बागवानी अनुसंधान और प्रशिक्षण केंद्र की स्थापना के लिए  धौलाकुआं तहसील पांवटा साहिब जिला सिरमौर में 99 वर्ष की अवधि के लिए एक रुपये प्रति माह की दर से पट्टे के आधार पर सरकारी भूमि प्रदान करने की स्वीकृति दी। मंत्रिमंडल उद्यमियों पर ऋण के बोझ को कम करने के लिए मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजना 2019 में संशोधन के लिए अपनी मंजूरी दे दी

कैबिनेट ने शैक्षणिक सत्र 2021-22 के लिए प्राथमिक और उच्च शिक्षा विभाग में एसएमसी शिक्षकों की नीति के तहत पहले से लगे 2555 एसएमसी शिक्षकों की सेवाओं को बढ़ाने के लिए भी अपनी अनुमति दी। मंत्रिमंडल ने हमीरपुर जिले के सरकारी सीनियर सेकेंडरी स्कूल मनोह का नाम बदलकर शहीद अंकुश ठाकुर राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक स्कूल मनोह के नाम पर रखने की सहमति दी। मंत्रिमंडल ने मुख्यमंत्री कृषि कोष योजना को लागू करने का निर्णय लिया। इसके तहत किसान उत्पादक संगठनों को प्रोत्साहन, रियायतें और सुविधाएं की जाएंगी। यह योजना बैंक ऋण, ब्याज सब्सिडी आदि के लिए क्रेडिट गारंटी कवर भी सुनिश्चित करेगी।

मंत्रिमंडल ने सीधी भर्ती के माध्यम से अनुबंध के आधार पर अभियोजन विभाग में कनिष्ठ कार्यालय सहायक (आईटी) के 12 पदों को भरने के लिए अपनी मंजूरी दी। सीधी भर्ती के माध्यम से नियमित आधार पर डीएसपी के चार पदों को भरने के लिए भी अपनी अनुमति दी। मंत्रिमंडल ने अनुबंध आधार पर उद्योग विभाग के भूवैज्ञानिक विंग में कनिष्ठ कार्यालय सहायक (आईटी) के आठ पदों को भरने के लिए अपनी सहमति दी।  सीधी भर्ती के माध्यम से अनुबंध के आधार पर उद्योग विभाग में प्रबंधक डीआईसी का एक पद को भरने के लिए अपनी सहमति दी। अनुबंध के आधार पर सूचना प्रौद्योगिकी विभाग में कनिष्ठ कार्यालय सहायक (आईटी) के दो पदों को भरने के लिए अपनी स्वीकृति प्रदान की।

श्रम और रोजगार विभाग में अनुबंध के आधार पर सहायक निदेशक कारखाना (रसायन) के एक पद को भरने के लिए अपनी सहमति दी। मंत्रिमंडल ने हिमाचल प्रदेश के राज्योत्सव के वर्ष भर स्वर्ण जयंती समारोह के अवसर पर विभिन्न कार्यों के संगठन पर भी चर्चा की। कैबिनेट ने मंडी जिले के रेस्ट हाउस सुंदरनगर में 3.90 करोड़ रुपये की लागत से अतिरिक्त आवास बनाने पर अपनी सहमति दी। आधिकारिक यात्राओं के दौरान कर्मचारियों और आम जनता को बेहतर बोर्डिंग और लॉजिंग सुविधाएं मिलेंगी।

मंत्रिमंडल ने सोलन जिले के नालागढ़ में विशेष भूमि अधिग्रहण इकाई का विस्तार करने का भी निर्णय लिया। साथ ही पहली जनवरी 2021 से बद्दी-नालागढ़ सड़क के लिए भूमि अधिग्रहण कार्य के लिए एक वर्ष की अवधि के लिए पुन: रोजगार / नियत परिलब्धियों के आधार पर कर्मचारियों को संलग्न करने का भी निर्णय लिया।

मंत्रिमंडल ने मोटर वाहन (संशोधन) अधिनियम, 2019 की धारा 210ए के तहत दंड/ जुर्माना को संशोधित करने के प्रस्ताव के साथ-साथ अधिनियम की धारा 200 के तहत अपराधों को सक्षम करने वाले विशिष्ट अधिकारियों को मंजूरी दे दी। कैबिनेट ने विधवाओं के लिए एएनएम या बीएससी में एक सीट का आरक्षण प्रदान करने के लिए अपनी सहमति दी। राज्य के प्रत्येक नर्सिंग संस्थान में नर्सिंग पाठ्यक्रम के लिए 45 वर्ष से कम आयु के पात्र विधवाओं के लिए सीट आरक्षित होगी।


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