पांच को 20-20 साल कारावास

By: Sep 30th, 2021 12:12 am

दो अलग-अलग मामलों में चरस रखने के आरोपियों को सुनाई सजा, दो-दो लाख रुपए जुर्माना भी करना होगा अदा

दिव्य हिमाचल ब्यूरो-मंडी
विशेष न्यायाधीश मंडी की अदालत ने दो अलग-अलग मामलों में चरस रखने के 5 आरोपियों को बीस-बीस साल कैद के साथ जुर्माने की सजा सुनाई है। आरोपियों को दो-दो लाख जुर्माना भी अदा करना पड़ेगा। जुर्माना न देने की सूरत में दोषियों को दो-दो वर्ष का काराबास और भुगतना होगा। पहले मामले में सदर थाना मंडी के निरीक्षक सुनील कुमार ने 23-11-2017 को तीन लोगों को 4.285 किलोग्राम चरस के साथ पकड़ा था। सुक्कावाई के पास लगाए गए नाके में एक वाहन की जांच के दौरान तीनों दोषियों से चरस बरामद हुई थी।

जिला न्यायवादी मंडी जितेंद्र गोस्वामी ने बताया कि इस मामले में तीनों दोषियों अजय पुत्र पूर्ण चंद वार्ड नंबर 4 गांव चिरपना डाकघर गड्सा तहसील भुंतर जिला कुल्लू, सुनील कुमार पुत्र तरसेम लाल गांव टाकावनी डाकघर योल कैंट धर्मशाला और पीछे की सीट में बैठे गोबिंद पुत्र चनकू राम गांव चिरपना डाकघर गड्सा तहसील भुंतर जिला कुल्लू को माननीय अदालत ने यह सजा सुनाई है। नाके के दौरान इनकी गाड़ी से बड़ी मात्रा में चरस बरामद हुई थी। उन्होंने बताया कि इस मामले में अभियोजन पक्ष ने अदालत में 13 गवाहों के ब्यान कलम बद्ध करवाए थे। अभियोजन एवं बचाव पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अदालत ने पाया कि तीनों आरोपियों के खिलाफ 4.285 किलोग्राम चरस रखने का अपराध संदेह की छाया से परे सिद्ध हुआ है। इसलिए तीनों आरोपियों को बीस-बीस वर्ष की कठोर काराबास और जुर्माने की सजा सुनाई है। वहीं दूसरे मामले में भी विशेष न्यायाधीश मंडी की अदालत ने एक अन्य मामले में चार किलोग्राम चरस रखने के दो आरोपियों को 20-20 वर्ष के कठोर कारावास के साथ जुर्माने की सजा सुनाई है। जिला न्यायवादी मंडी जितेंद्र गोस्वामी ने बताया कि 14.10.2016 को अंवेक्षण अधिकारी उप निरीक्षक लाल सिंह पुलिस थाना औट ने अपनी टीम के साथ नाके के दौरान थलौट के पास मारुती वैन को जांच के लिए रोका था, जिसमें तलाशी व चालक के घबराने पर जब बैन की तलाशी ली गई तो बैन के अंदर से 4 किलोग्राम चरस बरामद हुई थी।

उन्होंने बताया कि इस मामले में बैन में बैठे आरोपियों प्रदीप कुमार पुत्र महेंद्र कुमार निवासी वार्ड 1 न्यूली डाकघर सुचैन तहसील सैंज जिला कुल्लू, जगदीश लाल पुत्र सोहन लाल निवासी वार्ड 9 न्यू मॉडल टाउन अमलोह रोड खना जिला लुधियाना और महिला राज कौर पत्नी स्वर्गीय सुरेंद्र निवासी नजद अमलोह रोड खन्ना झुग्गी झोपडी खन्ना बतलायास को माननीय अदालत ने सजा सुनाई है। मामले में अभियोजन पक्ष ने अदालत में 12 गवाहों के ब्यान कलमबद्ध करवाए थे। अभियोजन एवं बचाव पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अदालत ने पाया कि दोनों आरोपियों द्वारा 4 किलोग्राम चरस रखने का अपराध संदेह की छाया से परे सिद्ध हुआ है और अदालत ने दो दोषियों प्रदीप कुमार और राज कौर को एनडीपीएस एक्ट की धारा 20 के तहत बीस बीस वर्ष की कठोर कारावास और दो-दो लाख रुपए के जुर्माने की सजा सुनाई है। जबकि इस मामले के तीसरे दोषी की मृत्यु हो चुकी है।


Keep watching our YouTube Channel ‘Divya Himachal TV’. Also,  Download our Android App