रोहिंग्या को डिपोर्ट करने के लिए कोई प्लान नहीं
एजेंसियां — नई दिल्ली/बंगलूर
कर्नाटक सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को बताया है कि राज्य में जो भी रोहिंग्या रिफ्यूजी हैं उन्हें तुरंत डिपोर्ट करने का कोई प्लान नहीं है। राज्य सरकार ने याचिकाकर्ता व बीेेजेपी नेता अश्विनी उपाध्याय की अर्जी पर जवाब दाखिल करते हुए ये बातें कही है। याचिकार्ता अश्विनी उपाध्याय ने कहा है कि अवैध रोहिग्या और बांग्लादेशी घुसपैठियों को तुरंत उनके देश डिपोर्ट किया जाए और इसके लिए निर्देश जारी किया जाना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट में याचिकाकर्ता की अर्जी पर कर्नाटक सरकार ने अपने जवाब दाखिल किए हैं। याचिका में सुप्रीम कोर्ट से गुहार लगाई गई है कि वह केंद्र और राज्य सरकारों को निर्देश जारी कर के कि वह अवैध रोहिग्या और बांग्लादेशी घुसपैठियों की पहचान करे और उन्हें डिपोर्ट करे। कर्नाटक सरकार ने अपने जवाब में कहा है कि 72 रोहिंग्या की पहचान सुनिश्चित की गई है और वह अलग-अलग जगह काम कर रहे हैं। बंगलूर सिटी पुलिस ने कोई एक्शन नहीं लिया है और उन्हें तुरंत डिपोर्ट करने का कोई प्लान भी नहीं है।
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