परिवहन विभाग में ही जमा होंगे सभी प्रकार के टैक्स, एक्साइज डिपार्टमेंट जाने की जरूरत नहीं

By: Dec 10th, 2021 12:06 am

नई दरें भी तय

रोहित शर्मा – शिमला
हिमाचल में रोड टैक्स की नई दरें तय हो गई है। राज्य सरकार ने रोड टैक्स की नई दरें ई गजट पर प्रकाशित कर दी है। ऐसे में अब लोगों से सात दिनों के अंदर आपत्तियां एवं सुझाव मांगे है। आपत्तियां एवं सुझाव आने के बाद सरकार की ओर से रोड टैक्स की नई दरों को प्रकाशित कर दिया जाएगा।

खासबात यह है कि परिवहन की नई दरों में कई बढ़ोत्तरी या कटौती नहीं हुई है। परिवहन विभाग के अधिकारियों का कहना है कि नए नियमों के लागू हो जाने से प्रदेश अब परिवहन विभाग के पास ही सभी प्रकार का रोड टैक्स अब परिवहन विभाग के पास ही जमा होंगे। अभी व्यवस्था यह है कि कुछ विशेष कर पविहन विभाग के पास जमा होते हैं, लेकिन पैसेंजर गुड्स टैक्स जमा करवाने के लिए एक्साइज डिपार्टमेंट जाना पड़ता है। ऐसे में अब पैंसेंजर गुड्स टैक्स और स्पेशल रोड टैक्स समेत सभी प्रकार के टैक्स परिवहन विभाग के पास ही जमा होंगे। गौरतलब है कि मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर बजट भाषण के दौरान घोषणा की थी कि लोगों को सभी प्रकार के टैक्स जमा करने की सुविधा एक ही डिपार्टमेंट में मिलेगी। (एचडीएम)

ये तय की गई है दरें
बाहरी राज्यों से आने वाले वाहन
संविदा गाड़ी या बसें 40 प्रतिशत किराया जमा प्रतिसीट प्रतिकिमी की दर से

परिवहन वाहन एसआरटी की दरें
ऑटो रिक्शा 2 हजार रुपए प्रतिवर्ष
8 सीटर मैक्सी केब 8 हजार रुपए प्रतिवर्ष
12 सीटर मैक्सी केब 12 हजार रुपए प्रतिवर्ष
9 सीट टैक्सी कार 5 हजार रुपए प्रतिवर्ष
संविदा गाड़ी या बस 40 प्रतिशत किराया जमा 20 प्रतिशत अधिभार प्रतिसीट किलोमीटर की दर से

प्राइवेट वाहन

छोटी बसें 10 हजार रुपए प्रतिवर्ष
बड़ी बसें 15 हजार रुपए प्रतिवर्ष


Keep watching our YouTube Channel ‘Divya Himachal TV’. Also,  Download our Android App