GST: सस्ते जूते-कपड़े अब पड़ेंगे महंगे, एक हजार से कम की खरीद पर लगेगा 12 फीसदी जीएसटी

By: Dec 3rd, 2021 12:12 am

एक हजार से कम की खरीद पर सात की जगह लगेगा 12 फीसदी जीएसटी

राकेश शर्मा — शिमला

नए साल में प्रदेश के तमाम उपभोक्ताओं को बड़ा झटका लगने वाला है। खासतौर पर निम्न मध्यम श्रेणी के लिए शॉपिंग का शौक अब महंगा पड़ेगा। एक हजार रुपए से कम कीमत के जूते और रेडिमेड कपड़े अब महंगे हो जाएंगे। इन पर जीएसटी दर बढ़ने जा रही है। हालांकि एक हजार से अधिक रुपए खर्च करने वालों की जेब पर जीएसटी पूर्व से कम असर डालेगी। एक हजार से अधिक की खरीद करने पर जीएसटी की दर 12 फीसदी होगी। यह दर इस समय 18 फीसदी है। मौजूदा समय में एक हजार रुपए से कम की खरीद पर जीएसटी पांच फीसदी लगती है, जबकि हजार रुपए से अधिक की खरीद पर जीएसटी की दर 18 फीसदी तय है। अब पहली जनवरी से इस दर को सभी तरह की खरीद पर 12 फीसदी तय किया जा रहा है।

यानी कपड़े और जूते की हर तरह की खरीद पर तयशुदा जीएसटी लगेगी। यह जीएसटी 12 फीसदी होगी और इसमें बदलाव नहीं हो पाएगा। जीएसटी का असर एक हजार रुपए से कम की खरीद से गुजारा करने वालों पर अधिक रहेगा। उन्हें जनवरी से किसी भी खरीद पर अब सात फीसदी ज्यादा जीएसटी देना होगा, जबकि राहत उन लोगों के लिए रहेगी, जो बड़े स्तर पर शॉपिंग करते हैं। उन्हें एक हजार से अधिक रुपए के बिल पर अब सिर्फ 12 फीसदी जीएसटी देना होगा। उन्हें करीब छह फीसदी की राहत मिलने वाली है। बहरहाल, जनवरी से बड़ा बदलाव जीएसटी में देखने को मिलेगा और इसका असर मिडल वर्ग पर ज्यादा रहेगा। हालांकि विभाग ने जीएसटी को बराबरी पर लाने का निर्णय करार दिया है। (एचडीएम)

जनवरी से होगा दरों में बदलाव 

राज्य आबकारी कराधान आयुक्त युनुस ने बताया कि जनवरी से जीएसटी की दर में बदलाव होने जा रहा है। जीएसटी की दर अब सभी तरह के कपड़े और जूतों की खरीद पर 12 फीसदी होगी, जबकि पहले यह दर एक हजार से कम की खरीद पर पांच फीसदी, जबकि एक हजार से अधिक की खरीद पर 18 फीसदी थी। इससे जीएसटी में एकरूपता आएगी। उपभोक्ताओं और दुकानदारों को भी जीएसटी का हिसाब रखने में आसानी होगी।


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