27 को खत्म होगी डेरा प्रमुख की फरलो

By: Feb 26th, 2022 12:02 am

चंडीगढ़, 25 फरवरी(ब्यूरो)

डेरा सच्चा सौदा प्रमुख गुरमीत राम रहीम की फरलो को चुनौती देने वाली याचिका पर हाई कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया है। शुक्रवार को कोर्ट में सुनवाई हुई। सुनवाई में हरियाणा सरकार और याची पक्ष की दलीलें सुनने और फरलो रिकॉर्ड देखने के बाद बैंच ने अपना फैसला सुरक्षित कर लिया। जस्टिस राज मोहन सिंह की बैंच में केस की सुनवाई हुई। अब कभी भी इस मामले में फैसला सुनाया जा सकता है। गुरमीत राम रहीम की फरलो 27 फरवरी को खत्म हो रही है। पंजाब विधानसभा चुनाव में निर्दलीय उम्मीदवार परमजीत सिंह सहोली ने गुरमीत राम रहीम की फरलो को चुनौती दी थी। इसमें कहा गया था कि डेरा प्रमुख हार्डकोर क्रिमिनल है और फरलो के लिए न्यूनतम जेल अवधि पूरी नहीं की। हालांकि हरियाणा सरकार ने हाईकोर्ट में साफ कर दिया था कि डेरा प्रमुख हार्डकोर क्रिमिनल नहीं है। साथ ही उसने जेल में फरलो के लिए न्यूनतम जेल अवधि भी पूरी कर ली थी। उसके जेल रिकॉर्ड को देखते हुए ही नियमों के तहत फरलो दी गई थी।

गौरतलब है कि 2 हत्याओं और साध्वियों से दुष्कर्म मामले में डेरा प्रमुख सजा काट रहा है। 27 को फरलो पूरी होने के बाद उसे दोबारा जेल में डाल दिया जाएगा। सरकार की तरफ से सुनवाई के दौरान मामले में रोहतक की डिस्ट्रिक्ट जेल के सुपरिंटेंडेंट सुनील सांगवान का हलफनामा कोर्ट में पेश किया गया था। सरकार ने जवाब में कहा था कि दुष्कर्म मामले में गुरमीत राम रहीम 7 फरवरी 2022 तक 6 साल, 1 महीना और 9 दिन की सजा काट चुका है। वहीं दोनों हत्याएं उसने खुद नहीं की थी बल्कि साजिश में शामिल था। ऐसे में वह हार्डकोर क्रिमिनल की श्रेणी में नहीं आता। 7 फरवरी को हरियाणा गुड कंडक्ट प्रिजनर्स (टेंपरेरी रिलीज) एक्ट की धारा 5ए के तहत यह फरलो दी गई थी। सरकार ने कहा था कि याचिका सियासी विचारों के तहत दायर की गई है, क्योंकि याची पंजाब में विधानसभा चुनाव लड़ रहा है। बिना किसी आधार के यह याचिका दायर की गई। गुरमीत राम रहीम को साध्वी यौन शोषण के अगस्त 2017 में 2 मामलों में 10.10 साल कैद की सजा और 15, 10000-15, 10000 रुपए जुर्माना लगाया था। इसके बाद पत्रकार रामचंद्र छात्रपति हत्या केस में उसे जनवरी 2019 में उम्रकैद और 50 हजार रुपए जुर्माना हुआ था।


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