दस तक गिरफ्तार नहीं होंगे बग्गा

By: May 9th, 2022 12:02 am

पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट ने लगाई रोक, मंगलवार को होगी केस की सुनवाई

चंडीगढ़, 8 मई(ब्यूरो)

दिल्ली भाजपा के नेता तजिंदर बग्गा 10 मई तक गिरफ्तार नहीं होंगे। पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट में शनिवार आधी रात को सुनवाई हुई, जिसमें पंजाब सरकार के एडवोकेट जनरल अनमोल रतन सिद्धू ने यह अंडरटेकिंग दी। वहीं बग्गा के वकीलों का कहना था कि पंजाब पुलिस बग्गा को शनिवार रात को ही अरेस्ट कर सकती है। इसके पीछे मोहाली कोर्ट से जारी अरेस्ट वारंट का हवाला दिया गया, जिसके बाद हाई कोर्ट ने गिरफ्तारी पर रोक लगा दी। वहीं पंजाब की ‘आपÓ सरकार में जेल और खनन मंत्री हरजोत बैंस ने कहा कि राज्य की शांति से खेलेंगे तो दिल्ली छोड़ो, बग्गे जैसों को काबुल से भी उठा लाएंगे। बग्गा को शुक्रवार को पंजाब पुलिस दिल्ली से गिरफ्तार कर ला रही थी। दिल्ली पुलिस के कहने पर हरियाणा पुलिस ने उन्हें कुरुक्षेत्र में ही रोक लिया, जिसके बाद बग्गा को वापस दिल्ली पुलिस को सौंप दिया गया।

तजिंदर बग्गा की गिरफ्तारी के लिए मोहाली कोर्ट ने अरेस्ट वारंट जारी किया था। जिसके बाद आधी रात को बग्गा के वकील हाई कोर्ट पहुंचे। उन्होंने शक जताया कि पंजाब पुलिस शनिवार की रात को ही बग्गा को गिरफ्तार कर सकती है। पंजाब सरकार ने इस मामले में आधी रात को सुनवाई पर सवाल खड़े किए। एडवोकेट जनरल सिद्धू ने कहा कि यह मामला अर्जेंट नहीं है, जिसकी सुनवाई आधी रात को करनी पड़े। इस मामले में मेन पिटीशन 6 अप्रैल को दायर की गई थी। इसके बाद बग्गा ने अग्रिम जमानत के लिए कोई अपील नहीं की। उन्होंने अरेस्ट वारंट को रोकने और आधी रात को सुनवाई से ज्यूडिशियल सिस्टम पर दाग लगाने की कोशिश की जा रही है। हाई कोर्ट ने पंजाब सरकार की अंडरटेकिंग के बाद इस पिटीशन को भी मेन केस के साथ जोड़ दिया। इसकी सुनवाई मंगलवार को होनी है। हाई कोर्ट के जस्टिस अनूप चितकारा ने कहा कि तब तक पंजाब सरकार बग्गा के खिलाफ कोई भी कार्रवाई नहीं करेगी।


Keep watching our YouTube Channel ‘Divya Himachal TV’. Also,  Download our Android App