ईडब्ल्यूएस कालोनियों को बड़ी राहत

By: Jul 28th, 2022 12:02 am

चंडीगढ़ प्रशासन ने 500 वर्ग फुट से कम क्षेत्रफल पर संपत्ति कर में दी छूट

चंडीगढ़, २७ जुलाई (ब्यूरो)

ईडब्ल्यूएस कालोनियों को बड़ी राहत देते हुए चंडीगढ़ प्रशासन ने 500 वर्ग फीट से कम क्षेत्रफल वाली ईडब्ल्यूएस कालोनियों (आवासीय) के लिए संपत्ति कर में छूट के संबंध में अधिसूचना जारी की है। मंगलवार को यह अधिसूचना जारी की गई। जारी अधिसूचना में ईडब्लूएस (कार्मिशयल) को एक महीने यानी 31 अगस्त तक के लिए वर्तमान निर्धारण वर्ष 2022-23 के लिए आवासीय के साथ-साथ कार्मिश्यल संपत्तियों पर संपत्ति कर जमा करने में छूट का विस्तार दिया गया। नगर निगम ने टैक्स जमा करवाने के लिए ईडब्लूएस कालोनियों को नोटिस भेेजे थे। इसके बाद राजनीतिक दलों के विरोध के बाद निगम सदन बैठक मेें ईडब्लूएस कालोनी को छूट दिए जाने का प्रस्ताव पारित कर अंतिम मंजूरी के लिए सेक्रेटरी लोकल बॉडीज को भेज दिया था। प्रस्ताव में 100 प्रतिशत की छूट की मांग की गई थी, लेकिन प्रशासन से 50 प्रतिशत की मंजूरी मिल सकी।

हालांकि नोटिफिकेशन में साफ कर दिया गया है कि पहली सितंबर से अभी तक राहत पाने वाले छूट के लाभों के बिना संपत्ति कर का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी हैं, जो कि संपत्ति कर उपकानूनों के लागू प्रावधानों के अनुसार लागू दंड और ब्याज राशि के साथ है। अधिसूचना संख्या के अनुसार नगर निगम के प्रस्ताव के अनुसरण में प्रशासक यूटी चंडीगढ़ ने चंडीगढ़ की विभिन्न योजनाओं के तहत स्थापित पुनर्वास कॉलोनियों के रूप में संदर्भित और कालोनियों के लिए राहत प्रदान की गई।

नोटिफिकेशन में निधारित राहत

ईडब्ल्यूएस कालोनियां (आवासीय) जिनका क्षेत्रफल 500 वर्ग फुट से अधिक है। निर्धारण वर्ष 2019-20 और 2020-21 में मूलधन की 50 प्रतिशत छूट। आकलन वर्ष 2019-20, 2020-21 और 2021-22 में दंड राशि (जुमार्ना और ब्याज सहित) पर 100 प्रतिशत छूट। ईडब्ल्यूएस कॉलोनियां (कर्मिशयल) सभी बकाया पर दंड राशि (जुमार्ना और ब्याज सहित) की 100 प्रतिशत छूट। उल्लंघन के मामले मेंए मूल्यांकन की तारीख की गणना उल्लंघन का पता लगाने की तारीख से की जाएगी। यदि संपत्ति कर निर्धारण निर्धारण वर्ष 2004-05 से है, तो देय राशि बिना किसी अतिरिक्त जुमार्ना और ब्याज के 12 महीने की अवधि के भीतर चार समान किश्तों में जमा की जा सकती है।


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