इस बार चुनाव आयोग ने लागू की नई व्यवस्थाएं

By: Sep 4th, 2022 12:10 am

पहली जनवरी, पहली अप्रैल, पहली जुलाई व पहली अक्तूबर को 18 साल पूरा करने वाले युवा शामिल होंगे मतदाता सूची में

दिव्य हिमाचल ब्यूरो- बिलासपुर
पहली अक्तूबर तक 18 साल की आयु पूरी करने वाले युवा मतदाता सूची में शामिल किए जाएंगे। इससे पहले पहली जनवरी को अठारह साल की आयु पूरा करने वालों को ही मतदाता सूची में शामिल करने का प्रावधान था लेकिन इस बार से चुनाव आयोग ने व्यवस्था में बदलाव करते हुए पहली जनवरी, पहली अप्रैल, पहली जुलाई और पहली अक्तूबर की तिथियों का निर्धारण किया है जो भी युवा इन तय तिथियों को अठारह साल की आयु पूरा करेंगे उन्हें मतदाता सूची में शामिल कर मतदान का अधिकार प्रदान किया जाएगा। जिला निर्वाचन अधिकारी एवं उपायुक्त पंकज राय ने शनिवार को बचत भवन में आयोजित प्रेस कान्फ्रेंस में चुनाव आयोग की ओर से इस बार के विधानसभा चुनाव के लिए तय की व्यवस्थाओं के बारे में विस्तृत जानकारी दी। उन्होंने बताया कि जिला में पहली अक्तूबर को 18 साल की आयु पूर्ण कर रहे सभी युवक युवतियों के फोटो पहचान पत्र बनाकर मतदाता सूची में शामिल करना सुनिश्चित किया गया है।

पोलिंग स्टेशन पर जाकर अपना नाम चैक कर सकते हैं। उन्होंने बताया कि नए वोटर को सूची में शामिल करने के लिए 11 सितंबर तक अभियान चलाया गया है। इस अवधि में पात्र युवा वोटर हेल्पलाइन पर फार्म छह भरकर अपना नाम दर्ज करवा सकते हैं। उन्होंने बताया कि समस्त रिटर्निंग व सहायक रिटर्निंग अधिकारियों को अपने-अपने क्षेत्रों का दौरा करके सभी व्यवस्थाओं को बूथ स्तर पर निरीक्षण के लिए निर्देशित किया है। साथ ही फार्म संख्या 7 व 8 का भी समुचित उपयोग सुनिश्चित करने को कहा है। उपायुक्त के अनुसार पोलिंग स्टेशन का विजिट करने के लिए सभी आरओ व एआरओ को निर्देश दिए गए हैं। वह खुद भी अभी तक बीस से पच्चीस पोलिंग स्टेशन का विजिट कर चुके हैं। जहां जहां व्यवस्थाओं जैसे टॉयलेट, लाइट व रैंप इत्यादि में कमी नजर आ रही है उन्हें शीघ्र अतिशीघ्र दूर करने के लिए कोशिश की जाएगी। उन्होंने बताया कि बिलासपुर जिला में 3 लाख 21 हजार 317 वोटर हैं। खास बात यह है कि मतदाता सूचियों को चैक किया जा रहा है और जो लोग स्वर्ग सिधार चुके हैं और किसी कारणवश उनका नाम मतदाता सूची से नहीं कटा है तो उन्हें काटा जाएगा और किसी भी वोटर का नाम गलती से न कट जाए इस बात का विशेष ख्याल रखने के लिए अफसरों को निर्देश दिए गए हैं। मतदाता सूचियों को अधिक पारदर्शी बनाने के लिए पहली अगस्त 2022 से आधार संख्या के साथ जोडऩे के लिए अभियान चलाया गया है। मतदाता स्वैच्छिक रूप से फार्म नंबर छह भरकर 4 सितंबर तक विशेष अभियान दिवस पर अपने मतदान केंद्र से संबंधित बूथ लेवल अधिकारी (बीएलओ) के पास दे सकते हैं।

अब भरना होगा फार्म नंबर आठ
किसी भी सरकारी कर्मचारी व अधिकारी का तबादला होने के बाद जिस भी जगह नियुक्ति होती थी तो उसको फार्म छह भरना भरना होता है। उसके बाद वह उस जगह वोट डालने के लिए हकदार बन जाता था लेकिन इस बार नई व्यवस्था लागू की गई है। अब फार्म आठ भरना होगा। हालांकि फार्म आठ करेक्शन के निर्धारित है लेकिन करेक्शन के अतिरिक्त यह कर्मियों व अधिकारियों के लिए भरना अनिवार्य किया गया है। जो भी कर्मी ट्रांस्फर होगा उसे यह फार्म भरना होगा। इसके अलावा शिफ्टिड वोटर को वैरिफाई किया जा रहा है। ताकि किसी का भी गलती से नाम न कट जाए।


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