राष्ट्रीय वायु क्रीड़ा पॉलिसी के तहत बनाएं नए नियम

By: Nov 23rd, 2022 12:01 am

प्रदेश उच्च न्यायालय के पर्यटन विभाग को निर्देश

विधि संवाददाता—शिमला

हाई कोर्ट ने पर्यटन विभाग को राष्ट्रीय वायु क्रीड़ा पॉलिसी के तहत नियम बनाने के आदेश दिए हैं। विभाग के निदेशक अमित कश्यप ने अदालत को आश्वस्त किया कि हिमाचल प्रदेश वायु क्रीड़ा नियमों को राष्ट्रीय वायु क्रीड़ा पॉलिसी के तहत बनाया जाएगा। साथ ही एक महीने के भीतर पॉलिसी के अनुसार कमेटियों का गठन किया जाएगा। मामले की सुनवाई 16 दिसंबर को निर्धारित की गई है। विभाग के निदेशक ने अदालत को बताया कि पैराग्लाइडिंग के लिए मोबाइल ऐप जारी की जाएगी। इससे पैराग्लाइडिंग पर नियंत्रण खोकर गुम हुए पर्यटकों को तलाशने में मदद मिलेगी और साथ ही पायलट के उपकरणों की निगरानी भी की जाएगी। उन्होंने यह भी बताया कि नेशनल पैराग्लाइडिंग स्कूल को पहली अप्रैल , 2023 से चालू किया जाएगा। मामले से जुड़े पक्षों ने बीड़-बिलिंग में बढ़ते हादसों को रोकने के लिए सुझाव भी अदालत के समक्ष रखे। न्यायाधीश त्रिलोक सिंह चौहान और न्यायाधीश वीरेंद्र सिंह ने विभाग को इन सुझावों पर सरकार को जवाब देने के आदेश दिए। अदालत को बताया गया कि 15 सितंबर से अभी तक कुल 8500 उड़ानें भरी गई, जिनमें 800 विदेशियों ने भाग लिया है। प्रत्येक उड़ान पर पर्यटन विभाग 1000 और साडा की ओर से 75 रुपए का टैक्स लगाया जाता है। बदले में कोई भी मूलभूत सुविधाएं नहीं दी जा रही हैं।


Keep watching our YouTube Channel ‘Divya Himachal TV’. Also,  Download our Android App