विधायक के पीए-पीएसओ होंगे अरेस्ट?
अभयपुर मारपीट प्रकरण पर कार्यकर्ताओं के खिलाफ दर्ज मामले में नई धारा शामिल
स्टाफ रिपोर्टर—गगरेट
विधानसभा चुनाव के दौरान अभयपुर गांव में कांग्रेस व भाजपा कार्यकर्ताओं में हुई आपसी मारपीट के मामले में अब मेडिकल रिपोर्ट के आधार पर विधायक राजेश ठाकुर के पीए व पीएसओ सहित कई भाजपा कार्यकर्ताओं पर दर्ज प्राथमिकी में अब भारतीय दंड संहिता की धारा 326 भी जुड़ गई है। ऐसे में इन पर अब पुलिस गिरफ्तारी की तलवार भी लटक गई है। मतदान की पूर्व रात्रि अभयपुर में हुई मारपीट में दोनों पक्षों की ओर से पुलिस को दी गई शिकायत पर पुलिस ने क्रॉस एफआईआर दर्ज की थी। इसमें कांग्रेस प्रत्याशी चैतन्य शर्मा व उनके साथियों के साथ गगरेट के विधायक राजेश ठाकुर के पीए, पीएसओ व कुछ कार्यकर्ताओं पर भी प्राथमिकी दर्ज हुई थी। अब मेडिकल रिपोर्ट के आधार पर पुलिस ने भारतीय दंड संहिता की कुछ और धाराएं भी जोड़ी हैं। मतदान की पूर्व रात्रि अभयपुर में माहौल तनावपूर्ण हो गया था। दोनों पक्षों में हुई मारपीट में कई वाहन तोड़ डाले गए थे जबकि दोनों पक्षों के कुछ लोग भी घायल हुए थे।
भाजपा की ओर से कांग्रेस प्रत्याशी चैतन्य शर्मा व उनके साथियों पर मारपीट का आरोप लगाते हुए पुलिस में मामला दर्ज करवाया था जबकि कांग्रेस विधायक राजेश ठाकुर के पीए, पीएसओ व अन्य के विरूद्ध मारपीट का मामला दर्ज करवाया था। पुलिस ने दोनों पक्षों के घायलों का मेडिकल करवाया था और अब मेडिकल रिपोर्ट के आधार पर विधायक राजेश ठाकुर के पीए, पीएसओ व अन्य के विरूद्ध गैर जमानती धाराएं भी जुड़ गई हैं। ऐसे में अब इन पर गिरफ्तारी की तलवार भी लटक गई है। डीएसपी डा. वसुधा सूद ने बाताया कि मेडिकल रिपोर्ट के आधार पर एक मामले में कुछ अन्य धाराएं भी जोड़ी गई हैं। मामले का अन्वेषण जारी है।
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