शिवसेना पर घमासान: चुनाव आयोग के आदेश को उद्धव ठाकरे गुट ने दी सुप्रीम कोर्ट में चुनौती

By: Feb 20th, 2023 2:47 pm

नई दिल्ली। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे गुट को असली शिवसेना के तौर पर मान्यता और चुनाव चिह्न तीर-धनुष आवंटित करने के चुनाव आयोग के फैसले को पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे गुट ने सोमवार को उच्चतम न्यायालय में चुनौती दी। मुख्य न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़, न्यायमूर्ति पीएस नरसिम्हा और जेबी पारदीवाला की पीठ के समक्ष याचिकाकर्ता की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता ए. एम. सिंघवी ने इस मामले को महत्वपूर्ण बताते हुए याचिका पर तत्काल सुनवाई करने की गुहार लगाई।

श्री सिंघवी ने इस मामले को विशेष उल्लेख के दौरान शीर्ष अदालत के समक्ष उठाया। शीर्ष अदालत की तीन सदस्यीय पीठ ने श्री सिंघवी के अनुरोध पर फिलहाल सुनवाई की तारीख देने इनकार कर दिया, लेकिन उन्हें मंगलवार को फिर अनुरोध करने को कहा। चुनाव आयोग ने 17 फरवरी को 2023 को उद्धव ठाकरे समूह को एक बड़ा झटका देते हुए अपने अंतिम आदेश में कहा था कि पार्टी का नाम शिवसेना और चुनाव चिह्न तीर-धनुष मुख्यमंत्री शिंदे गुट के पास रहेगा। चुनाव आयोग ने अपने आदेश में कहा था कि यह आदेश उसने संविधान के अनुच्छेद 324 और प्रतीक आदेश- 1968 के तहत अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हुए पारित किया है।


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